G News 24 : 5 सगे भाइयों सहित 9 को आजीवन कारावास,दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने पाया दोषी !

 जमीन विवाद में हुई फायरिंग में हुई थी दो लोगों की मौत....

5 सगे भाइयों सहित 9 को आजीवन कारावास,दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने पाया दोषी !

उ.प्र.के गौतमबुद्ध नगर में बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में जिला न्यायालय की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सोमप्रभा मिश्रा की अदालत ने करीब पांच साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पांच सगे भाइयों समेत नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

8 फरवरी 2021 को जमीन पर कब्जे के विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत में देवेंद्र और उसके साथियों ने गाली-गलौज के बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोली लगने से सुरेश उर्फ सलेक, अमित पुत्र गजेंद्र और प्रेम पुत्र खजान घायल हुए. यशोदा अस्पताल में अमित को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि सुरेश की इलाज के दौरान मौत हो गई.

नौ आरोपियों पर लगा था हत्या का आरोप

वादी सुनील ने बादलपुर कोतवाली में देवेंद्र, रविंद्र, सतेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र, भोपाल, अमित बंसल समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया. जांच के बाद पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल की.

अदालत ने माना सभी साक्ष्य सही

अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, चिकित्सकीय साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर अपना केस रखा. अदालत ने सभी साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण करने के बाद नौ आरोपियों को दोषी करार दिया.

बचाव पक्ष की दलीलें खारिज

दोषियों की ओर से परिवार की जिम्मेदारी, छोटे बच्चों और पूर्व आपराधिक इतिहास न होने का हवाला दिया गया. लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता, सामाजिक प्रभाव और निर्दोषों की हत्या को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. गवाह प्रेम सिंह की बाद में हत्या भी इस मामले से जुड़ी मानी गई.

एडीजीसी ने दिया बयान

एडीजीसी अपराध धर्मेंद्र जयंत ने कहा कि अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उचित फैसला सुनाया है. इस फैसले से न्याय की जीत हुई है. पुलिस और अभियोजन पक्ष ने मजबूत केस तैयार किया था, जिसके कारण दोषियों को सजा मिल सकी. इस फैसले से गांव में राहत की लहर दौड़ गई है. पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है.

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