राज्य सरकार ने जारी की मैरिज गार्डन को लेकर नई गाइडलाइंस
नियम नहीं मानने पर होगी कानूनी कार्रवाई...
राज्य सरकार ने जारी की मैरिज गार्डन को लेकर नई गाइडलाइंस
- राज्य सरकार के आदर्श उपविधि 2020 नियम के मुताबिक अब नगर निगम सीमा में संचालित सभी मैरिज गार्डन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य।
- मैरिज गार्डन बिल्डिंग का निर्माण नेशनल भवन की गाइडलाइन के मुताबिक ही कराना होगा।
- मैरिज गार्डन फायर सेफ्टी अनिवार्य होगा।
- मैरिज गार्डन 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बनाए जा सकेंगे।
- मैरिज गार्डन में दो गेट लगाने को भी अनिवार्य।
- गार्डन के कुल हिस्से का 25 प्रतिशत वाहनों की पार्किंग के लिए आरक्षित करना होगा।
- अतिशबाजी के लिए अलग से जगह निर्धारित होगी।
- मैरिज गार्डन का निर्माण अस्पतालों और नाइट क्लासेज से 100 मीटर दूरी पर ही होगा
- इन नियमों को नही मानने वाले संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Comments
Post a Comment