10 हजार तक के बकाये में 100 प्रतिशत अधिभार माफ होगा...
नेशनल लोक अदालत आज, संपत्तिकर और जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट !
ग्वालियर। संपत्तिकर एवं जलकर के लंबित प्रकरणों के निराकरण और बकाया राशि की वसूली के लिए 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा नागरिकों को बकाया करों के अधिभार में निर्धारित छूट का लाभ लेने का अवसर दिया जा रहा है। लोक अदालत नगर निगम के समस्त क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 1 से 25 और जिला न्यायालय परिसर में आयोजित होगी।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी ने बताया कि माननीय सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं जिला न्यायालय ग्वालियर के आदेशानुसार लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लंबित कर प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण कराने के साथ नागरिकों को बकाया राशि जमा करने पर अधिभार में निर्धारित छूट का लाभ देना है।
अपर आयुक्त मुनीष सिकरवार ने बताया कि निगमायुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देशन में आयोजित लोक अदालत में संपत्तिकर के लंबित वसूली प्रकरणों के लिए अलग-अलग बकाया राशि के आधार पर अधिभार में छूट दी जाएगी। जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की कुल बकाया राशि 50 हजार रुपए तक है, उनमें केवल अधिभार की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार 50 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक की बकाया राशि वाले प्रकरणों में अधिभार पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं 1 लाख रुपए से अधिक बकाया राशि वाले प्रकरणों में केवल अधिभार पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
जल उपभोक्ता प्रभार यानी जलकर के लंबित प्रकरणों में भी नागरिकों को अधिभार में छूट का लाभ मिलेगा। जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की कुल बकाया राशि 10 हजार रुपए तक है, उनमें केवल अधिभार की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 10 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक की बकाया राशि वाले जलकर प्रकरणों में अधिभार पर 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर अधिभार की राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अधिभार में दी जा रही यह छूट केवल एक बार के भुगतान पर ही लागू होगी। ऐसे में संपत्तिकर और जलकर के लंबित प्रकरणों वाले नागरिक नेशनल लोक अदालत के दौरान बकाया राशि का भुगतान कर निर्धारित छूट का लाभ उठा सकते हैं। लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों के निराकरण के साथ नगर निगम की बकाया वसूली में भी तेजी आने की उम्मीद है।




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