कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है...
जेल में आतंकी बोला,मुझे तला-भूना खाना पसंद नहीं,लगाई गुहार, कोर्ट में आतंकी ने लगाई गुहार !
आतंकी साजिश मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक और कथित आरोपी मैथूय एरॉन वैनडाइक ने तिहाड़ जेल के खाने को लेकर एनआईए कोर्ट का खटखटाया है. उसने अदालत से गुहार लगाई है कि उसे जेल के अंदर अपना खाना खुद पकाने की इजाजत दी जाए. उसका कहना है कि भारतीय जेल का खाना उसके लिए इतना तीखा और तला-भुना है कि वह उसे खा ही नहीं पा रहा है.
6 मई से भूख हड़ताल पर होने का अर्जी में किया दावा
पटियाला हाउस कोर्ट में एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा के समक्ष दायर अर्जी में वैनडाइक ने दावा किया कि वह 6 मई 2026 से भूख हड़ताल पर है. उसके मुताबिक तिहाड़ में मिलने वाला मसालेदार, तेलयुक्त और तला-भुना भोजन उसकी खान-पान की आदतों से बिल्कुल अलग है इसलिए वह मजबूरी में खाना नहीं खा पा रहा.
14 किलो वजन घटा, आंखों की रोशनी भी प्रभावित
कोर्ट में दाखिल अर्जी में दावा किया गया है कि लगातार पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण उसका करीब 30 पाउंड (करीब 14 किलो) वजन कम हो गया है. उसने कहा कि पोषण की कमी से उसकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो रही है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई है और पहले जैसी ताकत और ऊर्जा भी नहीं रही.
कोर्ट से मांगी अपनी रसोई की इजाजत
वैनडाइक ने कोर्ट से मांग किया है कि उसे अपने खर्च पर इंडक्शन कुकर और जरूरी बर्तन रखने की अनुमति दी जाए. ताकि वह अपना भोजन खुद तैयार कर सके. उसने दाल, चिकन, रेड मीट, झींगा, पास्ता, चावल, आलू, प्याज, बीन्स, ब्रेड, मक्खन, ऑलिव ऑयल, टोंड मिल्क, सोया मिल्क और बोतलबंद पानी जैसी खाद्य सामग्री रखने की भी इजाजत मांगी है. अर्जी में कहा गया है कि इसका पूरा खर्च उसका परिवार उठाने को तैयार है.
तिहाड़ प्रशासन से जवाब तलब
एनआईए कोर्ट ने इस अर्जी पर तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी. अब अदालत जेल प्रशासन का पक्ष सुनने के बाद तय करेगी कि आरोपी को यह राहत दी जाए या नहीं.
कोलकाता एयरपोर्ट से हुई थी गिरफ्तारी
एनआईए ने वैनडाइक को 13 मार्च को कोलकाता एयरपोर्ट से छह यूक्रेनी नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया था. एनआईए का आरोप है कि सभी आरोपी भारत के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े थे और म्यांमार में सक्रिय हथियारबंद समूहों को हथियार, ड्रोन और अन्य सैन्य सामान उपलब्ध कराने के साथ उन्हें प्रशिक्षण भी दे रहे थे.
यूएपीए के तहत दर्ज है मामला
एनआईए के अनुसार, वैनडाइक और उसके साथियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं, आपराधिक साजिश और आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोपों में मामला दर्ज है. एजेंसी का दावा है कि आरोपी यूरोप से ड्रोन की खेप उग्रवादी नेटवर्क तक पहुंचाने और हथियारबंद आतंकियों के संपर्क में रहने में शामिल था. मामले की जांच अभी जारी है.


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