G News 24 : होर्डिंग स्ट्रक्चर गिरने पर निगम प्रशासन सख्त,दो यूनीपोल होर्डिंग की अनुमति की निरस्त !

 स्वीकृत साइज से बड़ा  होर्डिंग लगाने पर,स्ट्रचर इंजीनियर एवं फर्म को नोटिस जारी ...

होर्डिंग स्ट्रक्चर गिरने पर निगम प्रशासन सख्त,दो यूनीपोल होर्डिंग की अनुमति की निरस्त ! 

ग्वालियर। शुक्रवार की रात आई हल्की आंधी से फूलबाग एल.आई.सी. कार्यालय के सामने स्थित होर्डिंग संख्या OMD-727  स्ट्रक्चर सहित गिर गया। होर्डिंग गिरने की सूचना मिलने पर नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के निर्देश पर नगर निगम की विज्ञापन शाखा के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार होर्डिंग अपने तय आकार से अधिक बड़ा लगा था। सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम ने OMD-727 एवं OMD-728 की अनुमति (NOC) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। वहीं मामले में स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

नगर निगम विज्ञापन शाखा के नोडल अधिकारी अनूप लिटोरिया ने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि OMD-727 पर स्थापित होर्डिंग का स्ट्रक्चर स्वीकृत डिजाइन के अनुरूप नहीं था। यह स्ट्रक्चर निजी भूमि पर बना हुआ था तथा निजी व्यक्ति को इसकी परमिशन दी गई थी। साथ ही OMD-728 पर लगे होर्डिंग का आकार भी निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया। इसे मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम-2017 की शर्तों का उल्लंघन माना गया है। निगम ने विज्ञापन एजेंसी संचालक को तीन दिन के भीतर दोनों होर्डिंगों के स्ट्रक्चर हटाने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर निगम स्वयं होर्डिंग हटाकर उसका खर्च संबंधित एजेंसी से वसूल करेगा।

स्ट्रक्चरल इंजीनियर को नोटिस जारी

स्ट्रक्चरल इंजीनियर हिमांशु निगम को जारी नोटिस में पूछा गया है कि उनके द्वारा जारी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट का आधार क्या था। डिजाइन, विंड लोड विश्लेषण और निर्माण गुणवत्ता का परीक्षण किन मानकों के अनुसार किया गया। इंजीनियर को तीन दिन के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

शहर में लगे होर्डिंग्स की जांच के दिए निर्देश

बारिश के मौसम में आंधी चलने की पूरी संभावना है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से जान माल के नुकसान से बचने के लिए नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने विज्ञापन शाखा को निर्देश दिए हैं की शहर में लगे होर्डिंग्स की जांच की जाए।  जिसमें सुरक्षा नियमों के  पालन की स्थिति को परखा जाए। साथ ही यह भी देखा जाए की होर्डिंग का आकार तय सीमा से अधिक तो नहीं है। अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो होर्डिंग लगाने वाली कंपनी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।

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