पंजाब में आनंद मैरिज एक्ट लागू…
हिंदू एक्ट के अंतर्गत सर्टिफिकेट मान्य नहीं : मान
चंडीगढ़ । पंजाब सरकार ने गुरुनानक देव जी के 553 वें प्रकाश पर्व पर पंजाब में आनंद मैरिज एक्ट को पूर्ण रूप से लागू किए जाने की घोषणा की है। सिख समुदाय के लोग अपने विवाह का मैरिज सर्टिफिकेट आनंद मैरिज एक्ट के तहत प्राप्त कर सकेंगे। यह घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने, मंगलवार को केशगढ़ साहिब में की।
मुख्यमंत्री ने कहा गुरुद्वारा साहिब से जारी सर्टिफिकेट को अब प्रमाणित माना जाएगा। पंजाब में 2016 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार ने इस एक्ट का नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन नियम नहीं बनने से यह है पंजाब में लागू नहीं किया गया था। अब इस एक्ट को लागू करने का काम भगववंत सिंह मान की सरकार कर दिया है।
पंजाब के एडवोकेट फूला सिंह ने कहा कि एक्ट से सिखों को अलग पहचान मिलेगी। अभी तक सिखों की शादी के जो सर्टिफिकेट जारी होते हैं। वह हिंदू एक्ट के अंतर्गत जारी होते हैं। अब आनंद मैरिज एक्ट के तहत जारी होंगे। इससे अब सिखों की अलग पहचान हो सकेगी।
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