G News 24 : विज्ञापन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ जनसुरक्षा भी जरूरी : श्रीलिटोरिया

 नगरनिगम ग्वालियर द्वारा बनाई जा रही है आउटडोर मीडिया डिवाइस साइज रेगुलेशन पॉलिसी...

विज्ञापन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ जनसुरक्षा भी जरूरी : श्रीलिटोरिया

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहरवासियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, शहरी सौंदर्यीकरण तथा विज्ञापन संरचनाओं के मानकीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की पहली आउटडोर मीडिया डिवाइस (OMD) साइज रेगुलेशन पॉलिसी तैयार की जा रही है।

नोडल अधिकारी होर्डिंग अनूप लिटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय एवं अपर आयुक्त टी प्रतीक राव के निर्देशन में नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रस्तावित नीति के अंतर्गत निजी भूमि, निजी भवनों, सार्वजनिक निगम भूमि एवं शासकीय भूमि पर स्थापित किए जाने वाले यूनिपोल, होर्डिंग, बिलबोर्ड, ग्लो साइन तथा अन्य आउटडोर मीडिया डिवाइसों के आकार एवं स्थान का विनियमन किया जाएगा। 

भविष्य में विज्ञापन संरचनाओं की अनुमति सड़क की चौड़ाई, स्थल की उपलब्धता, भवन के क्षेत्रफल, संरचनात्मक सुरक्षा एवं जनसुरक्षा मानकों के आधार पर प्रदान की जाएगी।

नगर निगम ग्वालियर द्वारा इस संबंध में शहर के समस्त विज्ञापन संचालकों, एजेंसियों, भूमि एवं भवन स्वामियों तथा संबंधित हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। सुझाव प्रस्तुत करने हेतु एक सप्ताह की अवधि निर्धारित की गई है।

नगर निगम का उद्देश्य ऐसी संतुलित नीति तैयार करना है जिससे विज्ञापन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ जनसुरक्षा एवं शहरी सौंदर्यीकरण भी सुनिश्चित हो सके। प्रस्तावित नीति में सड़कों की चौड़ाई, विशेषकर 9 मीटर से कम चौड़ी सड़कों वाले क्षेत्रों की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

नई नीति लागू होने के उपरांत विज्ञापन संरचनाओं के लिए मानक आकार निर्धारित किए जाएंगे तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही यूनिपोल, होर्डिंग एवं बिलबोर्ड की अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे शहर में विज्ञापन संरचनाओं की एकरूपता स्थापित होगी तथा अनियंत्रित एवं अत्यधिक बड़े आकार की संरचनाओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नगर निगम ग्वालियर समस्त विज्ञापन एजेंसियों एवं संबंधित पक्षों से अनुरोध करता है कि वे अपने सुझाव निर्धारित अवधि के भीतर नगर निगम कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत करें, जिससे सभी हितधारकों के सुझावों के आधार पर एक व्यावहारिक एवं प्रभावी नीति तैयार की जा सके।

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