मप्र चेंबर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्रीज के चुनावों की अधिसूचना जारी...
27 जून से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, मतदान 17 जुलाई को
ग्वालियर। मप्र चेंबर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्रीज के चुनावों की सोमवार को अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना जारी करने के साथ ही निर्वाचन अधिकारी अशोक विजयवर्गीय ने चेंबर का निर्वाचन कार्यक्रम भी जारी कर दिया। चेंबर के लिये प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 27 जून से शुरू होगी और मतदान 17 जुलाई को होगा। सोमवार को चेंबर आफ कामर्स के सभागार में निर्वाचन अधिकारी अशोक विजयवर्गीय ने बताया कि चेंबर आफ कामर्स के 3450 सदस्य अपने 6 पदाधिकारी व 150 प्रतिनिधियों के लिये अपने मतों का उपयोग करेंगे।
उन्होंने बताया कि चेंबर निर्वाचन को शांतिपूर्वक व सुनियोजित तरीके से करने के लिये तैयारियां जारी है। निर्वाचन में अध्यक्ष, संयुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मानसेवी सचिव, मानसेवी संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष के लिये विधिवत मतदान 17 जुलाई को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। यहीं समय 150 कार्यकारिणी सदस्यों के निर्वाचन का समूहवार रहेगा।
मतदान उपरांत 17 जुलाई को ही सायं से मतगणना शुरू होगी, जो देर रात्रि तक मतगणना पूरी होने तक जारी रहेगी। चेंबर के निर्वाचन अधिकारी अशोक विजयवर्गीय ने बताया कि नामांकन भरने का कार्य 27-28 जून, नामांकन पत्रों की जांच 29 जून, नाम वापिसी 2 एवं 3 जुलाई को होगी और अंतिम सूची 4 जुलाई के बाद चेंबर की बकाया राशि 7 जुलाई तक जमा की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि चेंबर के 3450 सदस्यों में से अभी 1278 का शुल्क बचा है, यदि यह सदस्य समय पर राशि जमा नहीं करेंगे तो मताधिकार का उपयोग नहीं कर पायेंगे। इस अवसर पर संयुक्त निर्वाचन अधिकारी अरविंद गौड़ व सह निर्वाचन अधिकारी राजीव अग्रवाल, पीतांबर लोकवानी भी उपस्थित थे। चेंबर निर्वाचन अधिकारी अशोक विजयवर्गीय ने बताया कि आज से चेंबर विधान के अनुसार आचार संहिता लागू हो गई है।
यदि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत आती है तो संविधान के अनुसार चेंबर के पूर्व पदाधिकारियों की 11 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच करेगी। पोस्टर, होर्डिंग, विज्ञापन, मतदाताओं की खरीद फरोख्त व गिफ्ट पर रोक निर्वाचन अधिकारी अशोक विजयवर्गीय ने बताया कि अब चेंबर सदस्यों को गिफ्ट, उपहार, मिठाई या लालच से प्रभावित करने पर कार्यवाही होगी। वहीं होर्डिंग, विज्ञापन, बड़े पोस्टर, पेड न्यूज पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी प्रत्याशी की आगे बढ़त व ज्यादा प्रभावशाली बताने वाले समाधानों पर भी रोक रहेगी।


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