G News 24 : परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर परिधि के अन्दर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति या समूह नहीं करेगा प्रवेश:DM

 परीक्षा केन्द्रों के संबंध में किया प्रतिबन्धात्मक आदेश...

परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर परिधि के अन्दर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति या समूह नहीं करेगा प्रवेश:DM 

भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी ने जिला भिण्ड में मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के संबंध में किया दिया प्रतिबन्धात्मक आदेश। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित वर्ष 2026 की हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी/डी.पी.एस.ई की मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 10 फरवरी 2026 से दिनांक 07 मार्च 2026 तक जिला अंतर्गत आयोजित की जाना है तथा परीक्षा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपादित कराया जाना अति आवश्यक है।

उक्त के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 29 जनवरी 2026 प्रेषित कर यह तथ्य ध्यान में लाये गये हैं कि विगत वर्षों से भिण्ड जिले में संगठित रूप से परीक्षाओं में नकल करवाने का इतिहास रहा है तथा विगत वर्षों में इस कलंक को दूर किए जाने के सार्थक एवं सफल प्रयास किये गये हैं। इन प्रयासों को असफल करने हेतु विभिन्न व्यक्तियों/समूहों द्वारा प्रयास किये जाने की प्रबल आशंका विद्यमान है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) व (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह प्रतिबन्धात्मक आदेश दिनांक 08 फरवरी 2026 से परीक्षा समाप्ति दिनांक 07 मार्च 2026 तक भिण्ड जिले अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी/डी.पी.एस.ई की मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रभावी रहेगा।

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने जिला भिण्ड में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी/डी.पी.एस.ई की मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के संबंध में प्रतिबन्धात्मक आदेश किया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह (परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर) परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर परिधि के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा न ही उक्त परिधि में एकत्रित होगा और न ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, वल्लम, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती एवं अन्य घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर प्रवेश करेगा ओर न ही सार्वजनिक प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्रों की ओर किसी भी दिशा से आने वाले आवागमन के मार्ग को किसी भी प्रकार जैसे पानी भरकर, गढ्ढा करके या अन्य किसी भी तरीके से बाधा खड़ी करके अवरूद्ध नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की 50 मी० को परिधि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा व प्रवेश का प्रयास नहीं करेगा एवं वाहन को खड़ा नहीं करेगा तथा परीक्षा केन्द्रों की 50 मीटर की परिधि में वाहनों का जमावड़ा नहीं करेगा। कोई व्यक्ति या परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र की 100 मी० परिधि में कोई प्रतिबंधित इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे मोबाईल, ब्लूटूथ आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की 100 गी० परिधि में अनाधिकृत रूप से नहीं घूमेगा न ही परीक्षा से संबंधित किसी सामग्री का वितरण या प्रचारित करेगा और न ही ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होगा जिससे परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या परीक्षा की गोपनीयता किसी भी रूप से भंग हो। 

परीक्षा केन्द्रों के आसपास कोई भी व्यक्ति/समूह एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई आवंटित कार्य में व्यावधान उत्पन्न करने या सामूहिक नकल कराने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे। परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा संचालन की समयावधि के दौरान कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी, पीसीओ, फोटो कॉपी, कम्प्यूटर, शराब या मोबाईल रिचार्ज की दुकान इत्यादि नहीं खुलेंगी तथा उनमें उक्त अवधि में किसी भी रूप से कोई व्यक्ति व्यवसाय संचालित नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्रों की बाउन्ड्री या छत इत्यादि से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा और ना ही उक्त कार्य में सहयोग करेगा। कोई व्यक्ति प्रतिबन्धित क्षेत्र के अंदर नकल सामग्री जैसे गाइडें, पुस्तकें, नोट्स, छोटी बड़ी नकल की पर्चियां या किताबों के पन्ने या किसी भी उद्देश्य से लिखे बोर्ड या अन्य ऐसी सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होकर परीक्षा समाप्ति दिनांक 07 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड/तहसीलदार भिण्ड/नायब तहसीलदार भिण्ड, जिला भिण्ड अंतर्गत निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आकस्मिक रूप से भ्रमण कर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रतिदिन की रिपोर्ट से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

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