चार नशा मुक्ति केन्द्रों को दिए गए नोटिस...
बगैर पंजीयन के संचालित हो रहे नशा मुक्ति केन्द्रों पर होगी सख्त कार्रवाई !
ग्वालियर। जिले में बिना पंजीयन के संचालित हो रहे नशा मुक्ति केन्द्रों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले के सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के नशा मुक्ति केन्द्रों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में संबंधित एसडीएम द्वारा नशा मुक्ति केन्द्रों की जाँच के बाद प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर अपर जिला दंडाधिकारी सीबी प्रसाद ने चार नशा मुक्ति केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर जवाब मांगा है।
संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के नेतृत्व में गए दलों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान प्रतिज्ञा नशा मुक्ति केन्द्र, नवजीवन नशा मुक्ति केन्द्र, मंथन नशा मुक्ति केन्द्र व शिव शक्ति नशा मुक्ति केन्द्र द्वारा पंजीयन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अपर जिला दण्डाधिकारी प्रसाद ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 65 के अनुसार, मानसिक रोगियों या नशा पीड़ितों का इलाज करने वाली प्रत्येक संस्था का राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
जाँच दल की रिपोर्ट के अनुसार, इन नशा मुक्ति केन्द्रों के संचालकों द्वारा निरीक्षण के दौरान आवश्यक पंजीयन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इन नशा मुक्ति केन्द्रों को दो दिवस के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
0 Comments