अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य भी आरोपी है ...
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व मंत्री के बेटे समेत तीन को उम्र कैद !
कोटद्वार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य समेत तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पीड़िता को चार लाख रुपए का मुआवजा देने का भी राज्य सरकार को निर्देश दिया है। शुक्रवार को यमकेश्वर के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को सेशन अदालत की ओर से सजा का ऐलान कर दिया गया है। अंकिता भंडारी की हत्या किए जाने के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता एवं सौरभ भास्कर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
2 साल और 8 महीने बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला सुनाने वाली कोटद्वार की जिला अदालत ने पीड़िता अंकिता भंडारी को ₹400000 का मुआवजा देने का राज्य सरकार को आदेश दिया है। 2 साल 8 महीने तक चली सुनवाई के दौरान तकरीबन 97 गवाह पेश किए गए।
अदालत का फैसला आने से पहले पीड़िता अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जिन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा है, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए।
अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला सुनाए जाते समय अदालत के बाहर अंकिता के समर्थन में लोग बैनर एवं पोस्टर लिए हुए खड़े नजर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को अब और अधिक कड़ा कर दिया गया है। कोर्ट के मेन गेट पर भी सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है।
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