G News 24 : नियमों का पालन कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से मतदान सम्पन्न कराएँ : निर्वाचन अधिकारी

 भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ...

नियमों का पालन कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से मतदान सम्पन्न कराएँ : निर्वाचन अधिकारी

ग्वालियर| मतदान केन्द्रों के सतत भ्रमण पर रहें और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं नियमों का पालन कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से मतदान सम्पन्न कराएँ। यदि कहीं पर नियम एवं विधानों का उल्लंघन सामने आए तो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्रवाई करें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने सेक्टर अधिकारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दिए। साथ ही क्रिटिकल एवं संवेदनशील मतदान केन्द्रों की निगरानी रखने पर विशेष जोर दिया ।  ज्ञात हो लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में 7 मई को प्रात:काल 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक मतदान होगा। शुक्रवार को यहाँ बाल भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सेक्टर अधिकारी व पुलिस अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर काम करें। साथ ही मतदान दिवस को अपने-अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के निरंतर भ्रमण पर रहें। 

सेक्टर अधिकारी के हर वाहन में जीपीएस सिस्टम लगे हैं, इसलिए सभी वाहन निगरानी में रहेंगे। मतदान दिवस की पूर्व रात्रि को सेक्टर अधिकारी व पुलिस अधिकारी अपने सेक्टर के किसी एक मतदान केन्द्र पर ही रात्रि विश्राम करें। साथ ही मतदान दिवस को प्रात:काल 5 बजे से सक्रिय होकर अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर पहुँचे और यदि किसी मतदान दल को मदद की जरूरत हो तो उस तक तत्काल मदद पहुँचे। मतदान समाप्ति के बाद जब तक क्षेत्र के सभी मतदान दल विशेष वाहनों से रवाना न हो जाएँ तक तक अपना सेक्टर न छोड़ें। साथ ही कहा कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 5 मई को सायंकाल 6 बजे से संयुक्त भ्रमण कर चुनावी प्रचार-प्रसार बंद कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन राजनैतिक कार्यकर्ताओं व नेताओं का ग्वालियर लोकसभा की मतदाता सूची में नाम नहीं हैं वे मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले जिले की सीमा से बाहर चले जाएँ। इसके लिये जिले के सभी होटल, लॉज, ढाबा व धर्मशालाओं की बारीकी से जाँच की जाए। उन्होंने कहा सेक्टर अधिकारी अपने पुलिस अधिकारियों, संबंधित थाना, आरओ के अलावा पीठासीन अधिकारियों व बीएलओ के मोबाइल नम्बर अपने पास रखें। किसी भी स्थिति में मदद के लिये कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारी को फोन करें। 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने बैठक में स्पष्ट किया कि मतदान दिवस को कोई भी मतदाता अपने वाहन से परिवार के साथ वोट डालने के लिये जा सकता है। किंतु यदि किसी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल के वाहन मतदाताओं को ढोते मिलें तो उन्हें जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट तथा अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा कि महिला अधिकारियों के मतदान दल द्वारा संचालित मतदान केन्द्र की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें। इन केन्द्रों पर लगाए गए सीसीटीव्ही कैमरे मतदान की समयावधि के अलावा ढककर रखे जाएँ। साथ ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सहित बेहतर से बेहतर बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया जाए|

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर व 200 मीटर के दायरे के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्रावधान तय किए गए हैं उनका कड़ाई से पालन कराया जाए। किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर मोबाइल फोन पूर्णत: प्रतिबंधित है। साथ ही इस सीमा में किसी से भी मतदान की याचना नहीं की जा सकती।  200 मीटर के दायरे में चुनावी प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रत्याशी के बूथ पर मतदाताओं को खाद्य सामग्री न परोसी जाए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजु अरुण कुमार, अपर जिला दण्डाधिकारी टी एन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र वर्धमान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव जैन तथा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ और सभी सेक्टर अधिकारी व उनके साथ संलग्न पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

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