G.NEWS 24 : 1167 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 23 करोड़ 34 लाख रूपये की सहायता

श्रम विभाग की मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत...

1167 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 23 करोड़ 34 लाख रूपये की सहायता

मुरैना। श्रम विभाग की मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत मृत्यु की दशा में अंत्येष्टी एवं अनुग्रह सहायत राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। जिले में योजना प्रारंभ से लेकर अभी तक 1 हजार 167 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 23 करोड़ 34 लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद पंचायत कैलारस में 481 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 9 करोड़ 62 लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि दी गई है।

 इसी तरह पहाडगढ़ जनपद पंचायत में 356 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 7 करोड़ 12 लाख रूपये, जनपद पंचायत सबलगढ़ में 91 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 1 करोड़ 82 लाख रूपये, जनपद पंचायत अम्बाह में 23 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 66 लाख, जनपद पंचायत मुरैना में 13 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 26 लाख, जनपद पंचायत जौरा में 5 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 10 लाख, जनपद पंचायत पोरसा में 1 श्रमिकों की मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि दी गई है। 

शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत नगर निगम मुरैना में 46 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 92 लाख, नगर परिषद जौरा में 20 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 4 लाख, नगर पालिका कैलारस में 4 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 8 लाख, नगर पालिका सबलगढ़ में 56 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 1 करोड़ 12 लाख, नगर परिषद बानमौर में 57 श्रमिकों की मृत्यु होने पर 1 करोड़ 14 लाख, नगर पालिका अम्बाह में 9 श्रमिकों की मृत्यु होने पर 18 लाख, नगर परिषद झुण्डपुरा में 4 श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 8 लाख, नगर पालिका पोरसा में एक श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिजन को 2 लाख रूपये की राशि दी गई है। 

मृत्यु पर अंत्येष्टी एवं अनुग्रह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये उनके परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में दिये जाते है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख, आंशिक स्थाई अपंगता होने पर एक लाख, स्थाई अपंगता पर 2 लाख, श्रमिक की अत्येष्टी के लिये 6 हजार रूपये की राशि दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में मृत्यु होने पर नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम द्वारा की जाती है। 

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