नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार हुई कार्यवाही…
20 नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल को भेजा नोटिस !
ग्वालियर। मध्यप्रदेष भूमि विकाष नियम 2012 एवं बी सी 2016 के परिपालन में निम्न संचालकों, व्यवसायिकों के अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण ना होने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है संबंधितों द्वारा सात दिवस के अंदर अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण नहीं की जाती है तो समस्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए व्यवसाय, हॉस्पीटल, होटल, स्कूल आदि को शील कर संचालक, मालिक के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई जावेगी तथा अन्य समस्त को सूचित किया जाता है कि समस्त अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण कर फायर ऑडिट, फायर सेफटी सर्टिफिकेट प्राप्त करें अन्यथा आपके विरुद्ध की कार्यवाही की जावेगी।
उपायुक्त डॉ. अतिबल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह के निर्देशानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण न करने वाली संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं। उसमें शहर के विभिन्न 20 नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। जिनमें शांता नर्सिंग होम ,राठी हॉस्पिटल दीवान नर्सिंग होम ,वरदान हॉस्पिटल गौड़ हॉस्पिटल, न्यू सरस्वती हॉस्पिटल, रॉयल हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, मूंदड़ा नर्सिंग होम ,चिरायु नर्सिंग होम, जोशी नर्सिंग होम, सराफ हॉस्पिटल, विचेर कुमारी मेमोरियल हॉस्पिटल, अंकुर हॉस्पिटल, आशा हॉस्पिटल, सार्थक हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल, प्रताप हॉस्पिटल, दंदरौआ धाम हॉस्पिटल एवं अपूर्वा हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया।
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