त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान कराने संबंधी तैयारियां शुरू

700 से अधिक मतदाता होने पर केंद्र को मिलेंगी दो मतपेटी…

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान कराने संबंधी तैयारियां शुरू

भोपाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अब निर्वाचन आयोग ने मतदान कराने संबंधी तैयारियां शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव मतपत्र के द्वारा कराए जाएंगे। इसके लिए मतदान केंद्र पर एक मतपेटी देने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या के अनुसार इन निर्देशों में परिवर्तन किया जा रहा है। पंचायत आम चुनाव में हर मतदान केंद्र पर मतदाता संख्या 500 तक होने पर एक बड़ी मतपेटी, 501 से 700 तक मतदाता होने पर एक बड़ी और एक छोटी एवं 700 से अधिक मतदाता हाेने पर दो बड़ी मतपेटी दी जाएंगी। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम में मतदान की तिथियों में पर्याप्त अंतराल रखा गया है। 

जिलों में दो अथवा तीन चरणों में निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में, प्रथम चरण के लिए उपयोग में लाई गई मतपेटी को द्वितीय चरण में तथा इसी प्रकार द्वितीय चरण के लिए उपयोग में लाई गई मतपेटी को तृतीय चरण में भी उपयोग किया जाए। किसी एक चरण में सम्मिलित किए गए विकासखण्डों में मतदान, मतगणना के बाद उन विकासखण्डों में प्रयुक्त मतपेटियों को अगले चरण में सम्मिलित विकासखण्डों में मतदान के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए जिले के भीतर अंर्तपरिवहन का उपयुक्त प्लान तैयार किया जाए। विशेष परिस्थितियों में यदि जिला निर्वाचन अधिकारी विकासखण्ड मुख्यालय पर मतगणना का निर्णय लेते हैं तो इस स्थिति में मतगणना के तत्काल बाद मतपेटियों को अगले चरण के निर्वाचन के लिए सामग्री वितरण के पूर्व संबंधित विकासखण्ड में अनिवार्यतः भिजवाने की व्यवस्था करें। 

मतदान केन्द्र की आकस्मिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जोनल, सेक्टर अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में रिजर्व मतपेटियां छोटी-बडी़ दी जाना चाहिए। इसके लिए जिले की आवश्यकता का आकलन करते समय न्यूनतम 10 प्रतिशत मतपेटियां रिजर्व रखी जाएं तथा सामग्री वितरण के दौरान जोनल सेक्टर अधिकारियों को दी जाएं। आयोग प्रत्येक जिले के लिए मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या को आधार मानकर मतपेटियों की चरणवार आवश्यकता का विस्तृत आकलन एवं विश्लेषण किया गया है। मानकों के आधार पर गणना किए जाने के बाद यदि किसी जिले में मतपेटियों की कमी परिलक्षित होती है तो दो दिन में अतिरिक्त मतपेटी की मांग से आयोग को अवगत कराया।

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