आज से शुरू होगा नाम निर्देशन-पत्र भरने का सिलसिला

नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022

आज से शुरू होगा नाम निर्देशन-पत्र भरने का सिलसिला

ग्वालियर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के तहत 11 जून से नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। ग्वालियर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशन में नाम निर्देशन- पत्र लेने की सभी तैयारियाँ कर ली गई हैं।निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र लेने का कार्य 11 जून को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। महापौर पद के लिये कलेक्ट्रेट में भू-तल स्थित कक्ष क्र.-101 कलेक्ट्रेट न्यायालय में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जायेंगे। 

पार्षद पद के लिये वार्ड-1 से वार्ड-11 तक कलेक्ट्रेट के प्रथम तल स्थित कक्ष क्र.-208, वार्ड-12 से 22 तक कलेक्ट्रेट के भू-तल स्थित कक्ष क्र.-109, वार्ड 23 से 33 तक कलेक्ट्रेट के भू-तल स्थित कक्ष क्र.-108, वार्ड 34 से 44 तक कलेक्ट्रेट के प्रथम तल स्थित कक्ष क्र.-214, वार्ड-45 से 55 तक कलेक्ट्रेट के प्रथम तल स्थित कक्ष क्र.-209 एवं वार्ड 56 से 66 तक पार्षद पद के अभ्यर्थियों से कलेक्ट्रेट के भू-तल पर स्थित कक्ष क्र.-107 में संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जायेंगे। र्षद पद के लिए नगर पालिका डबरा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय डबरा, नगर परिषद पिछोर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यालय पिछोर, बिलौआ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यालय बिलौआ, भितरवार में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय भितरवार, आंतरी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यालय आंतरी एवं नगर परिषद मोहना में पार्षद पद के लिये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का काम होगा। नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी।

महापौर के लिए 20 हजार, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार, नगरपालिका परिषद् के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा़ वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी। नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में ''नोटा'' (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। 

ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी।

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