नेशनल लोक अदालत आज, प्रधान जिला न्यायाधीश करेंगे औपचारिक शुभारंभ

जिले में 56 खंडपीठों के समक्ष आपसी समझौते से होगा मामलों का निराकरण…

नेशनल लोक अदालत आज, प्रधान जिला न्यायाधीश करेंगे औपचारिक शुभारंभ

ग्वालियर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार जिले में मौजूदा साल की द्वितीय नेशनल लोक अदालत शनिवार 14 मई को आयोजित होगी। नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ प्रातः 10.30 बजे प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर प्रेम नारायण सिंह द्वारा जिला न्यायालय में किया जायेगा। जिला न्यायालय सहित सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में प्रधान जिला न्यायाधीश प्रेम नारायण सिंह के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। 

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये जिला न्यायालय ग्वालियर, सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार सहित अन्य न्यायायों में कुल 56 खंडपीठों का गठन किया गया है। न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर) व सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है। इत्यादि प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह व समझौते के आधार पर किया जायेगा। साथ ही राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआइएक्ट, जलकर, एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण भी आपसी समझौते के आधार पर होगा।

जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर गालिब रसूल ने बताया कि बैंकों के प्रीलिटिगेशन प्रकरण बैंक की शाखाओं में तथा नगर निगम के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण संबधित बार्डों में किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

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