धोखाधड़ी के केस में सुब्रत राय को नोटिस, SAHARA पर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप

केन्द्र और राज्य सरकार से भी मांगा जवाब…

धोखाधड़ी के केस में सुब्रत राय को नोटिस, सहारा पर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप

 

जबलपुर। मध्य प्रदेश के दमोह जिला स्थित पथरिया ब्लॉक के 22 सहारा फील्ड वर्करों ने अपने रुपए वापस पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को सहारा से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार,राज्य सरकार,सुब्रत राय सहित जोनल ऑफिस को नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने सभी से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। सहारा पैराबैंकिंग कंपनी ने हजारों लोगों का करोड़ों रु वापस नहीं किया था।

जिसके बाद सहारा कंपनी के मालिक सुब्रत राय सहित उनके कर्मचारियों के खिलाफ पूरे देश में 200 से ज्यादा FIR दर्ज हुई हैं। सहारा कंपनी ने लोगों से पैसा लेकर उसे ब्याज के साथ वापस करने का वादा किया था। इसी तरह सहारा कंपनी ने करोड़ों रु जमा कर लिए थे। 2017 के बाद से सहारा कंपनी ने लोगों का जमा रुपया वापस देना बंद कर दिया। परेशान उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक से ही सहारा कंपनी ने करीब 13 करोड़ रुपए जमा किए। अवधि पूरी होने के बाद जब सहारा कंपनी ने रुपए वापस नहीं किए तो जमाकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से शिकायत भी की।

लेकिन कोई हल नही निकला। अब दमोह के सहारा फील्ड वर्कर इस मामले को हाई कोर्ट लेकर पहुंचे हैं। सुब्रतो राय सहारा और उनकी पैराबैंकिंग कंपनी के खिलाफ न्यायाधीश विशाल धाकड़ की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुब्रत राय, सहारा कंपनी सहित उनके जोनल ऑफिस को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

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