आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी NCB

कोर्ट तय करेगा बेल मिलेगी या नहीं…

आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी NCB

मुंबई में क्रूज शिप पार्टी मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों की कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। बता दें कि आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धारा 27 (किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करने के लिए सज़ा), 8सी (मादक पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, रखना, बेचना या खरीदना) एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर एनसीबी मुंबई के निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा कि इस मामले में कुल 16 गिरफ्तारियां की गई हैं और जांच जारी है। कुछ लिंक हैं (बिटकॉइन से संबंधित), लेकिन उन्हें अभी साझा नहीं किया जा सकता। इससे जांच में बाधा आएगी। आज कोर्ट इस मामले में तय करेगा कि आर्यन खान समेत इन लोगों को बेल मिलेगी या नहीं. 

कॉर्डेलिया क्रूज पर कथित रेव पार्टी मामले में गिरफ्तार किए गए सुपर स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया था. इसके बाद कोर्ट आज तय करेगा की उन्हे रिहा किया जाएगा या फिर एक बार फिर से उनकी कस्टडी बढ़ाई जाएगी. ड्रग्स केस में फंसे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में हैं. उनके वकील सतीश मानशिंदे जल्द से जल्द आर्यन के जमानत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. आज इस मामले की फिर से सुनवाई है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो आर्यन को जमानत दिलवा पाएंगे या नहीं. एनसीबी ने कोर्ट के सामने दलीलें दी कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि वह विदेशी ड्रग्स पेडलर के भी संपर्क में था. 

एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि अमेरिका की दक्षिण कैलिफ़ोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी ड्रग्स का सेवन किया था. इसलिए इस ड्रग्स मामले की जांच अंतरराष्ट्रीय एंगल से भी किये जाने की जरूरत है. आखिर में अदालत ने आर्यन खान और अन्य सात आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया था. आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि आर्यन खान के पास से एनसीबी को ना तो ड्रग्स ही मिला है और ना ही इस बात के कोई सबूत मिले हैं कि आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन किया है. शिंदे ने अदालत को बताया कि आर्यन खान को आयोजकों ने मेहमान के तौर पर बुलाया था. शिंदे ने कहा कि आर्यन के पास ना तो वैलिड टिकट था और ना ही बोर्डिंग पास. इसके अलावा एनसीबी यह भी साबित नहीं कर पाई है कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स मिला है. 

ऐसे में आर्यन की कस्टडी को जायज नहीं ठहराया जा सकता. सतीश मानेशिंदे ने अदालत में इससे पहले के कई आदेशों का हवाला दिया. शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कहता है कि किसी भी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए वाट्सऐप चैट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि ड्रग्स के गैर-जमानती मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. ऐसे में शिंदे ने कहा है कि किसी आरोपी को इसलिए दोषी नहीं माना जा सकता कि वाट्सऐप चैट का इस्तेमाल करते हुए उसने कुछ बातों को कुबूला हो. इसके अलावा सतीश माने शिंदे ने अदालत के सामने कहा कि एनसीबी ने आर्यन खान पर जितनी भी धाराएं लगाई हैं वह सब जमानती धाराएं हैं. ऐसे में आर्यन खान की कस्टडी की कोई आवश्यकता नहीं है. सतीश मानेशिंदे ने कहा कि एनसीबी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि आर्यन खान ने ड्रग्स खरीदा या बेचा है. ऐसे में उनपर एनडीपीएस की धाराओं में केस नहीं चलाया जा सकता.

Comments