बालक का kidnap कर murder करने वाला आरोपी arrest

रिश्तों को तार-तार करने का मामला…

बालक का अपहरण कर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार

ग्वालियर। दिनांक 19.10.2021 को थाना भितरवार से अपह्त किये गये बालक के परिजनों से पांच लाख रूपये की फिरौती मांगे जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांघी द्वारा तत्काल अति. पुलिस अधीक्षक देहात जयराज कुबेर को अपह्त बालक की पतारसी कर सकुशल रिहाई कराने हेतु टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में थाना प्रभारी क्राईम ब्रांच निरीक्षक दामोदर गुप्ता तथा थाना प्रभारी भितरवार राजकुमारी परमार के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया जाकर आरोपी तथा अपह्त की तलाश हेतु लगाया गया। दिनांक 19.10.2021 को अपह्त बालक के मोबाइल से उसके घर पर 5 लाख रूपये की फिरौती की मांग की गई। 

जिस पर से क्राईम ब्रांच तथा थाना भितरवार पुलिस की टीम द्वारा जांच में आये तकनीकी साक्ष्य के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिये हिरासत में लिया गया जो अपह्ति बालक का रिश्ते में जीजा लगता है। संदिग्ध से पुलिस टीम द्वारा गहन पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपह्त बालक को मोटर सायकिल पर बैठाकर अपने साथ नरवर किले पर घुमाने के बहाने ले जाना बताया। उसके बाद संदिग्ध द्वारा मड़ीखेड़ा डेम के पास रेस्ट हाउस चैराहे वाले सतनबाड़ा रोड़ पर अपह्त बालक के गले में रस्सी डालकर उसको मार दिया तथा मृतक का बालक का शव उसी स्थान पर जंगल में छिपा दिया था। पुलिस द्वारा संदिग्ध आरोपी की निशादेही पर घटना स्थल से अपह्त बालक का शव बरामद किया। 

आरोपी से पुलिस टीम द्वारा की गई पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि डबरा गल्ला मण्डी में काम करता है तथा उसके ऊपर कर्जा हो गया था, इसलिए उसके द्वारा बालक का अपहरण कर फिरौती की मांग की गई थी। आरोपी को रिमाण्ड में लेकर मोटर सायकिल व मोबाइल के संबंध में पूछताछ की जाकर बरामदगी की जाएगी। दिनांक 19.10.2021 को अपह्त बालक के पिता फरियादी रामाधार सिंह रावत निवासी रावत कालोनी भितरवार ने थाना भितरवार आकर रिपोर्ट की थी कि उसका लड़का आज दिनांक 19.10.21 की सुबह से घर से गायब है। जिस पर से थाना भितरवार में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अप.क्र. 436/21 धारा 363 ताहि का प्रकरण पंजीबद्व किया गया तथा अपह्त बालक का शब मिलने पर इजाफा धारा 364ए भादवि 11/13 एमपीडीपीके एक्ट, 302 भादवि किया गया।

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