मध्यप्रदेश में परीक्षा और भर्तियों में OBC को अब 27% आरक्षण

शिवराज सरकार का बड़ा ऐतिहासिक फैसला…

मध्यप्रदेश में परीक्षा और भर्तियों में OBC को अब 27% आरक्षण

भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है. प्रदेश सरकार ने एमपी में ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. हालांकि जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, फिलहाल उन पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा. वहीं फैसले को शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ऐतिहासिक निर्णय बताया. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मध्य प्रदेश में अब ओबीसी वर्ग को सभी भर्ती और परीक्षाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. जिसका आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है. 

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस दौरान प्रदेश के सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों को शुभकामनाएं दी. हालांकि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, पीएससी और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां, तीसरा पीजी मेडिकल पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर रखा है. ऐसे में इनमें फिलहाल 27 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं होगा. जबकि बाकी सभी महकमों में आरक्षण लागू कर दिया. इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले में सिर्फ राजनीति की है. मंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने इस मुद्दे को हाईकोर्ट में कभी सही ढंग से नहीं उठाया. कोर्ट में ओबीसी वर्ग को लेकर भी गलत जानकारी दी गई. यही वजह है कि कोर्ट ने इस समुदाय के लिए आरक्षण की बढ़ाई गई सीमा पर रोक लगाई थी. 

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी सरकार इस फैसले पर गंभीर थी और इसे सही ढंग से हाईकोर्ट में भी उठाया गया है. सरकार हाईकोर्ट में बहुत ही मजबूती से पक्ष रख रही है. सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता ने भी हाईकोर्ट की सुनवाई में वर्चुअली जुड़कर सरकार का पक्ष रखा था. जरूरत पड़ने पर इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी. भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि  महाधिवक्ता की राय के बाद सरकार ने जिन भर्ती परीक्षाओं पर स्टे लगा है, उन्हें छोड़कर सभी परीक्षाओं में आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है. साथ ही बाकी सभी महकमों में भी आरक्षण लागू कर दिया जाएगा. दरअसल हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, पीएससी से स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां, पीजी मेडिकल परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर स्टे लगा रखा है.

बता दें कि ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 20 सितंबर को तय की गई है. फिलहाल कोर्ट में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर स्टे ऑर्डर रोक लगाई है. लेकिन सरकार ने महाधिवक्ता से इस संबंध में राय ली थी. उन्हीं की राय पर प्रदेश में परीक्षाओं और भर्तियों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी किया गया है.

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