केन्द्रीय मंत्री के दौरे के खिलाफ High Court में लगाई जनहित याचिका

सिंधिया के रोड शो को लेकर बवाल शुरू…

केन्द्रीय मंत्री के दौरे के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई जनहित याचिका

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के तीन दिवसीय ग्वालियर दौरा और रोड शो पर बादल मंडराने लगे हैं। सिंधिया के दौरे के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में एक जनहित याचिका दायर की गई है। ग्वालियर के रहने वाले डोंगर सिंह ने यह याचिका दायर कर कोविड गाइडलाइन और संभावित तीसरी लहर का हवाला देते हुए यह याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि सिंधिया के दौरे में मुरैना से लेकर ग्वालियर तक भारी भीड़ जुटेगी जो कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में CS मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, ग्वालियर, मुरैना के कलेक्टर और SP को पार्टी बनाया गया है। 

इस याचिका पर संभावित मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। ग्वालियर के गोदाम बस्ती थाटीपुर निवासी डोंगर सिंह ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य बेंच जबलपुर में एक जनहित याचिका लगाई है। ये जनहित याचिका केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुरैना और ग्वालियर के दौरे के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना का संकट कम नहीं हुआ है। कोविड की पहली और दूसरी लहर में सैकड़ों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमने लोगों को मरते देखा है। जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर कोविड में भीड़ न जुटाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किये हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। 

इस बीच कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सतर्कता बरतने के लगातार निर्देश दे रही है ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के तीन दिवसीय दौरे (22 सितंबर से 24 सितंबर) को अनुमति दिया जाना अनुचित कहा है। याचिकाकर्ता डोंगर सिंह ने अपने वकील वीर सिंह सिसोदिया के माध्यम से प्रस्तुत याचिका में कहा है कि सिंधिया के दौरे से पहले ही प्रभारी मंत्री शहर में है, वह कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए प्रयासरत हैं। याचिकाकर्ता ने कोरोना से जुड़े कई आदेशों का हवाला देते हुए सिंधिया के दौरे को भव्य रूप प्रदान नहीं करने की अपील की है और कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन की दिशा में क़ानूनी कार्रवाई का निवेदन किया है। 

याचिका में मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, ग्वालियर और मुरैना के कलेक्टर एवं SP को पार्टी बनाया है। याचिका अर्जेन्ट हियरिंग में लगाई है इसलिए उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार (21 सितंबर) को इस पर सुनवाई हो। गौरतलब है कि ग्वालियर में इस समय धारा 144 प्रभावित है, कांग्रेस भी लगातार कोरोना गाइड लाइन और धारा 144 के बीच में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे और उनकी शोभायात्रा को अनुमति दिए जाने का विरोध कर रही है। अब ये मामला न्यायालय में भी पहुँच गया है।

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