दमोह में 19 से 26 अप्रैल तक लगा कोरोना कर्फ्यू

नेताओं की दस्तक के बाद अब दमोह में कोरोना...

दमोह में 19 से 26 अप्रैल तक लगा कोरोना कर्फ्यू

दमोह। दमोह उपचुनाव के लिए शनिवार को हुई वोटिंग के ठीक एक दिन बाद जिला कलेक्टर ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब जिले में 19 अप्रैल रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.इस संबंध में कलेक्टर तरुण राठी ने आदेश भी जारी कर दिया है, जिसका हर एक व्यक्ति को पालन करना होगा. कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं. जरूरी काम से बाहर जाने पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा. कोरोना कर्फ्यू के दौरान आपको कई जरूरी बातों का ख्याल रखना जरूरी होगा.

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध-

  • कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने पर प्रतिबंध है। 
  • जरूरी काम से बाहर जाने पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी होगा। 
  • धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 
  • सभी शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। 

इन चीजों पर रहेगी छूट-

  • अन्य राज्यों से माल एव जरूरी सेवाओं का आवागमन जारी रहेगा। 
  • अस्पताल,नर्सिंग होम, मेडिकल और मेडिकल परिवहन सेवा जारी रहेगी। 
  • किराना दुकान से होम डिलेवरी की जा सकती है। 
  • रेस्टोरेंट से केवल होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। 
  • फल/सब्जी, हाथ ठेले के जरिए फेरी लगाकर बेच सकेंगे। 
  • दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 11, जबकि शाम 6 से 8 बजे तक खुलेंगी। 

आपको बता दें कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते दमोह को छोड़कर पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था. लेकिन उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग के बाद अब दमोह में भी कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं।

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