सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर सील हुई दुकान

कलेक्टर एवं एसपी ने प्रमुख बाजारों का निरीक्षण कर की कार्रवाई…
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर सील हुई दुकान 

ग्वालियर। कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण की रोकथाम में सावधानी न बरतने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने के साथ-साथ मास्क का उपयोग न करते हुए बाजारों में घूमते पाए जाने पर अर्थदण्ड की कार्रवाई भी की गई। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने गुरूवार को देर शाम अचालक शहर के प्रमुख बाजारों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिना मास्क के शहर में घूम रहे एक दर्जन से अधिक लोगों पर अर्थदण्ड की कार्रवाई की। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने तथा बिना मास्क पहने दुकान पर कार्य करने पर एक दुकान को 14 दिन के लिये सील करने की कार्रवाई भी की गई। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने गुरूवार को इंदरगंज चौराहा, दाल बाजार, नया बाजार, कम्पू, रॉक्सी चौराहा एवं महाराज बाड़ा का निरीक्षण किया। 

इस मौके पर एसडीएम सी बी प्रसाद भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न पाए जाने तथा बिना मास्क के शहर में घूमने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नागरिकों को व्यवसायिक गतिविधि करते समय मास्क का उपयोग करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यत: करने की समझाइश भी दी गई। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर जिले में नियुक्त सभी इंसीडेंट कमाण्डरों ने भी अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस विभाग के साथ भ्रमण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने तथा मास्क का उपयोग कराने की कार्रवाई कराई। आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर अर्थदण्ड की कार्रवाई भी सम्पूर्ण जिले में एक साथ की गई। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने दाल बाजार में निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को समझाइश दी कि वे अपनी दुकानों के संचालन के समय स्वयं भी मास्क पहनें और आने वाले ग्राहकों को भी मास्क पहनने की समझाइश दें। बिना मास्क पहने ग्राहकों से कोई लेन-देन न करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यत: करें। दाल बाजार में ही सार्वजनिक स्थल पर खड़े होकर गुटखा खाने वाले एक युवक पर अर्थदण्ड की कार्रवाई भी कलेक्टर ने कराई। 

कार्रवाई के दौरान कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने स्काउट गाईड के सामने न्यू रामसिंह, अमर सिंह टेलर की दुकान पर बिना मास्क के कार्य करते पाए जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न पाए जाने पर दुकान को 14 दिन के लिये सील कर दिया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तत्काल 14 दिन के लिये दुकान सील करने के आदेश दिए। महाराज बाड़े पर भी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी गई। इसके साथ ही शहर में भ्रमण कर रहे बाईक सवारों एवं पैदल यात्रा करने वाले लोगों को भी अनिवार्यत: मास्क पहनने की सलाह देने के साथ-साथ जो लोग बिना मास्क के घूमते पाए गए उनके विरूद्ध 100 रूपए की रसीद काटकर 10 मास्क प्रदान किए गए। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने भी पुलिस विभाग के अधिकारियों को प्रतिदिन बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि सड़क पर घूम रहे लोग भी अनिवार्यत: मास्क पहनकर निकलें, यह सुनिश्चित किया जाए। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर अर्थदण्ड की कार्रवाई अवश्य की जाए। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने महाराज बाड़ा पर भ्रमण के दौरान तीन बेटियों को बिना मास्क के घूमता पाए जाने पर अर्थदण्ड करने के निर्देश दिए। तीनों बच्चियों ने जब कलेक्टर से कहा कि उनके पास 100 रूपए नहीं है तो कलेक्टर ने अपनी जेब से 100 रूपए निकालकर अर्थदण्ड की रसीद कटवाई और बच्चियों को 10 मास्क दिलाए। 

बच्चियों को यह भी समझाइश दी कि आगे से बिना मास्क के शहर में न निकलें। कलेक्टर की इस कार्रवाई से बच्चियों ने माफी मांगी और भविष्य में बिना मास्क के न निकलने का आश्वासन भी दिया।कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने शहर के सभी व्यवसाइयों और आम जनों से भी अपील की है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये आवश्यक सावधानियां अवश्य अपनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ-साथ अपने काम पर जाते-आते समय और दुकान पर स्वयं भी मास्क पहनें और आने वाले ग्राहकों को भी मास्क पहनने की समझाइश दें। अपनी दुकान पर सेनेटाइजर रखें और आने वाले प्रत्येक ग्राहक को सर्वप्रथम हाथों को सेनेटाइज करने के लिये कहें। कलेक्टर श्री सिंह ने अपनी अपील में कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का कार्य किसी एक व्यक्ति, संस्था या शासन का नहीं है, यह कार्य शहर के हर नागरिक का है। इस कार्य में सभी का सहयोग जरूरी है। हम सब मिलकर ही नोवेल कोरोना संक्रमण को रोक सकेंगे।

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