स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…
स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं

अजान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। 
हाई कोर्ट का कहना है कि अजान इस्लाम का हिस्सा, लेकिन स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। 
इसलिए मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अजान पर रोक सही है। 
कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी इन्सान अपनी आवाज अजान दे सकता है, लेकिन, तेज आवाज या स्पीकर से अजान देना दूसरों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। 
किसी को भी दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

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