ओड-इवन प्रणाली से 11 मई से प्रातः 7 से सायं 4 बजे तक खुलेंगे बाजार

कोविड-19 के संक्रमण के रोकने हेतु...

ओड-इवन प्रणाली से 11 मई से प्रातः 7 से सायं 4 बजे तक खुलेंगे बाजार   


मुरैना। कलेक्टर प्रियंका दास ने नगर निगम के अंतर्गत 4 मई को जारी किये गये आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये बताया कि 12 बाजारों में आॅड-इवन प्रणाली के आधार पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों को खोले जाने की अनुमति प्रदाय की गई थी।

आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये निगम क्षेत्र के अंतर्गत  कंटेनमेंट जोन के बाहर शेष बाजारों के लिये रोस्टर प्रणाली अनुसार प्रतिष्ठान/संस्थानों को 11 मई से प्रातः 7 से सायं 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है। आदेश में उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों पर 1 नम्बर अंकित किया गया है।

वह सोमवार, गुरूवार को, 2 नम्बर अंकित प्रतिष्ठानों/संस्थानों को मंगलवार, शुक्रवार एवं 3 नम्बर अंकित प्रतिष्ठानों/संस्थानों को बुधवार एवं शनिवार को खोला जावेगा। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र वार्ड क्रमांक 15,19,20,21,32,33 में   सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

दुकानों/प्रतिष्ठानों पर दो कर्मचारी से अधिक नहीं रहेंगे, दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनेटाइजर के प्रयोग के बाद ही ग्राहकों को सामग्री प्रदाय करेंगे। कोविड-19 के संक्रमण के रोकने हेतु संसाधन उपलब्ध रखने की जबावदेही प्रतिष्ठानों के संचालक की होगी।

दुकानदार सोशल डिस्टेसिंग के पालन हेतु दुकान के बाहर एक मीटर की दूरी के गोले बनायेंगे। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से धारा 60 एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 188 के अधीन पृथक-पृथक कार्रवाही की जावेगी।

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