कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा-163 के तहत आदेश जारी...
जिले में बिना अनुमति रैली जुलूस इत्यादि पर लगा प्रतिबंध !
ग्वालियर। आगामी धार्मिक त्योहारों, सामाजिक, शासकीय और राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान शांति, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत ग्वालियर जिले की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस या चल समारोह बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
एक अनुविभाग की सीमा में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी यानी एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं एक से अधिक अनुविभागों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए अपर जिला दंडाधिकारी यानी एडीएम से पूर्व अनुमति लेनी होगी। प्रशासन ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री के प्रसारण पर भी रोक लगाई है। भ्रामक या अफवाह फैलाने वाले संदेशों का प्रसार तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। प्रशासन और पुलिस द्वारा ऐसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने बाजारों, मॉल, सार्वजनिक मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने, आमजन की सुरक्षा और लोक संपत्ति की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण के बाद आवश्यक छूट दी जा सकेगी। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें और जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।



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