गंभीर लापरवाही पर संभागायुक्त ने की कार्रवाई...
सरकारी भूमि नामांतरण में अनियमितता सामने आने पर नायब तहसीलदार निलंबित !
ग्वालियर। शासकीय भूमि के नामांतरण में गंभीर अनियमितता सामने आने पर पुरानी छावनी वृत के नायब तहसीलदार सतेन्द्र तोमर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने कलेक्टर रुचिका चौहान की जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। प्रतिवेदन के अनुसार, नायब तहसीलदार ने ग्राम मऊ स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 296/2 का नामांतरण बिना आवश्यक परीक्षण के पारित कर दिया। इसके बाद सक्षम वरिष्ठ अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति लिए बिना ही अपने ही आदेश में संशोधन कर दिया, जिसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया।
जांच में पाया गया कि मध्यप्रदेश राजस्व संहिता (एमपीएलआरसी) अथवा अन्य किसी विधिक प्रावधान के तहत किसी भी पीठासीन अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इस प्रकार की कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। शासकीय कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही, कर्तव्य के प्रति उदासीनता और नियमों की अवहेलना को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत सतेन्द्र तोमर को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, ग्वालियर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।



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