G News 24 : अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय से दो फर्म का खाद्य पंजीयन रद्द आदेश पारित !

 अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों के 16 प्रकरणों में 7 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित...

अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय से दो फर्म का खाद्य पंजीयन रद्द आदेश पारित !

ग्वालियर 18 जुलाई 2026/ ग्वालियर जिले में खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ पाए जाने एवं पुन: अपराध करने और बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करने के आरोप में बनाए गए 16 प्रकरणों में सुनवाई उपरांत अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी ग्वालियर अनिल बनवारिया द्वारा आदेश पारित कर 7 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही दो फर्मों का खाद्य पंजीयन रद्द करने के आदेश भी पारित किए हैं। 

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने खाद्य सुरक्षा को लेकर नियमित अभियान चलाकर बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने वालों एवं अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर जिले में भ्रमण कर अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों की सेम्पलिंग करने के साथ ही बिना पंजीयन के खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। 

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने जिले के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि जिन प्रकरणों में अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई है, उनमें संबंधित से राशि वसूलने की कार्रवाई भी सख्ती के साथ की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों का विक्रय किसी भी स्थिति में जिले में नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। 

अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल बनवारिया ने अपने न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 16 प्रकरणों में 7 लाख 80 हजार रुपए की राशि का जुर्माना अधिरोपित किया है। इसके साथ ही दो फर्मों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। उन्होंने जिन फर्मों के विरूद्ध जुर्माना अधिरोपित किया है उनसे राशि वसूलने की कार्रवाई तत्परता से करने के निर्देश दिए हैं। जिन प्रकरणों में जुर्माना अधिरोपित किया गया है उनमें अजय बघेल पुत्र जगदीश बघेल बहोड़ापुर, कोमल चौरसिया पुत्र दयाराम चौरसिया टेकनपुर, जगमोहन पुत्र राससिंह गुर्जर गोल पहाड़िया, मोहन पाल पुत्र पूरन सिंह गिरगांव, मनोज अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल ठाठीपुर, गोपी पंजवानी पुत्र लक्ष्मणदास पंजवानी यूनिवर्सिटी रोड, मनीष पुत्र देवेन्द्र सिंह गिरवाई पहाड़ी, सतपाल पुत्र केहरी चीनौर, विशंभर पाल पुत्र भारत पाल हुरावली, रामभजन सिंह गुर्जर पुत्र सोनेराम निरावली, जाकिर खान पुत्र रसीद खान पिंटो पार्क, विनोद राठौर पुत्र मदन राठौर एबी रोड बहोड़ापुर, नरेश गुप्ता पुत्र सुन्नूलाल गुप्ता फालका बाजार, ऋषिकेश पाल पुत्र अंतर सिंह सीपी कॉलोनी, मनोहर सिंह पुत्र बेताल सिंह कम्पू एवं मुकेश कुमार पुत्र जनक सिंह एयरपोर्ट रोड की फर्म शामिल हैं। 

जिन फर्मों पर खाद्य पदार्थों में जुर्माना अधिरोपित किया गया है उनमें अमानक दही, अमानक मावा, अमानक मिक्स दूध, अमानक हल्दी पाउडर, अमानक पनीर, रिफाइंड पाम ऑइल, अमानक काली मिर्च चूर्ण व घी शामिल हैं। 

Reactions

Post a Comment

0 Comments