पंजाब सरकार ने रिहाई से कर दिया मना...
बजट सत्र में शामिल नहीं होगा जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह !
पंजाब सरकार ने संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई की मांग खारिज कर दी है. सरकार का कहना है कि अगर अमृतपाल को अस्थायी रूप से रिहा किया गया तो इससे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के सामने गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया फैसला
इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले महीने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई की मांग पर सात कार्य दिवसों के भीतर फैसला करे. कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई और फिर अंतिम निर्णय लिया.
सरकार को मिली सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से दो फरवरी को जारी आदेश में अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की टिप्पणियों और अमृतसर जिला मजिस्ट्रेट के पत्र का हवाला दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के उद्देश्य से अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई का विरोध किया है. अधिकारियों का मानना है कि इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है और राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है. अमृतपाल सिंह के वकील इमान सिंह खारा ने बताया कि उन्हें सोमवार को पंजाब सरकार की ओर से इस संबंध में जवाब मिला. वकील का कहना है कि सरकार ने पूरी तरह सुरक्षा कारणों को आधार बनाते हुए रिहाई की मांग को ठुकराया है.
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो चुका है. इसका पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण नौ मार्च से दो अप्रैल तक प्रस्तावित है. अमृतपाल सिंह की ओर से मांग की गई थी कि उन्हें सत्र के दौरान अस्थायी रूप से रिहा किया जाए ताकि वे सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें.
सरकार के फैसले के बाद अब अमृतपाल सिंह के कानूनी विकल्पों पर नजर है. माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर आगे अदालत में फिर से सुनवाई की मांग की जा सकती है. फिलहाल, पंजाब सरकार अपने फैसले पर कायम है और सुरक्षा को सर्वोपरि बता रही है.










0 Comments