G NEWS 24 : पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते हुए आरोपी को पकड़कर 20 पेटी अवैध देशी शराब की जप्त

पुलिस की अवैध शराब तस्कर के खिलाफ कार्यवाही...

पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते हुए आरोपी को पकड़कर 20 पेटी अवैध देशी शराब की जप्त

ग्वालियर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर ग्वालियर पुलिस द्वारा अवैध की खरीद-फरोख्त करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक दिनांक 22.01.2026 को जरिये मुखविर सूचना मिली की बेहटा ओवर ब्रिज के पास होल्कर सिटी के पीछे की तरफ एक स्लेटी रंग का छोटा हाथी खड़ा है जिसमें अवैध शराब रखी है। 

उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर से अति. पुलिस अधीक्षक शहर(पूर्व) विदिता डागर द्वारा थाना महाराजपुरा पुलिस की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में सीएसपी महाराजपुरा नागेन्द्र सिंह सिकरवार के कुशल मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी महाराजपुरा निरीक्षक यशवंत गोयल के द्वारा बेहटा चौकी पुलिस की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही हेतु लगाया गया।

पुलिस टीम मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे जहां पर स्लेटी रंग का छोटा हाथी जिसका वाहन क्रमांक एमपी06-जीए-1829 खड़ा था, जिसके अन्दर ड्रायवर सीट पर एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया जो गाड़ी में बैठे मोबाइल चला रहा था जैसे ही पुलिस नजदीक पहुंची तो वह घबरा गया तब उससे अकेले में गाड़ी खड़ी करने के संबंध में पूछा तो उसने गाडी को खराब होना बताया। पुलिस द्वारा गाडी में रखे सामान के संबंध में पूछा तो उसने गाड़ी खाली होना बताया तब पुलिस द्वारा डाले को खुलवाकर तिरपाल को हटवाकर देखा तो तिरपाल के नीचे देशी मदिरा प्लेन की 20 पेटी शराब रखी मिली। जिसकी प्रत्येक पेटी को खोलकर चेक किया तो पेटी के अंदर देशी मदिरा प्लेन के 50-50 क्वार्टर रखे होना पाये। 

एक पेटी में करीवन 09 वल्क लीटर शराब के हिसाब से 20 पेटी में करीबन 180 बल्क लीटर शराब रखी होना पायी गई। उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने छोटू नागर पुत्र महाराज सिंह नागर उम्र 25 साल निवासी ग्राम जौरी थाना सिविल लाईन जिला मुरैना का होना बताया। आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी के कब्जे से देशी मदिरा प्लेन की 20 पेटी तथा लोडिंग वाहन को विधिवत जप्त किया जाकर थाना महाराजपुरा में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 50/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का कायम किया गया।

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