पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ भारत अभियान को मजबूती प्रदान करने...
पॉलीथिन/प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करने पर हुआ कारावास एवं 1000 रूपये दण्ड की सजा !
ग्वालियर। पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ भारत अभियान को मजबूती प्रदान करने की दिशा में ग्वालियर न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (नगर निगम ) ग्वालियर द्वारा पारित आदेश में मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 एवं संशोधन अधिनियम 2017 की धारा 9 के अंतर्गत पॉलीथिन/प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करने के लिए अशोक चांदवानी पुत्र स्व.अर्जुनदास चांदवानी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया।
नोडल अधिकारी विधि अनूप लिटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1485/2022 नगर पालिक निगम विरूद्ध प्रेम प्रकाश प्रोडक्ट की सुनवाई करते हुए आज विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (नगर निगम) निशांत मिश्रा ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अशोक चांदवानी पुत्र स्व.अर्जुनदास चांदवानी की स्वच्छया एवं स्पष्ट स्वीकारोक्ति के आधार पर मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 एवं संशोधन अधिनियम 2017 की धारा 9 के अपराध में दोष सिद्ध मानते हुए का उपयोग करने के लिए अशोक चांदवानी पुत्र स्व.अर्जुनदास चांदवानी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए है कि उक्त प्रकरण में जब्त 3600 किग्रा. पॉलीथिन/प्लास्टिक कैरी बैग नगर निगम ग्वालियर को इस निर्देश के साथ वापस किए जाएं, कि वह उक्त जैव अनाश्य वस्तुओं को निस्तारण इस प्रकार करे कि पर्यावरण को हानि न हो।










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