G NEWS 24 : उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर दो फर्मों के लायसेंस निलंबित !

किसानों के सहयोग के लिये खाद वितरण केन्द्रों पर लगातार पहुँच रहे हैं अधिकारी...

उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर दो फर्मों के लायसेंस निलंबित !

ग्वालियर। जिले में रासायनिक उर्वरक (खाद) की पर्याप्त उपलब्धता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में ग्वालियर जिले में टोकन पद्धति से डबल लॉक, प्राथमिक सहकारी संस्थाओं एवं खाद की निजी दुकानों से रासायनिक उर्वरकों का वितरण कराया जा रहा है। वर्तमान में जिले में लगभग 15 हजार 723 मैट्रिक टन रासायनिक खाद उपलब्ध है। खाद लेकर रेलवे की रैक भी लगातार रायरू व डबरा पहुँच रही हैं। सुव्यवस्थित ढंग से खाद वितरण कराने के साथ-साथ खाद की दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। 

इस क्रम में अनियमिततायें पाए जाने पर डबरा स्थित दो निजी खाद की दुकानों के लायसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद प्राप्त हो, इस उद्देश्य से खाद की दुकानों से रासायनिक उर्वरकों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच भी कराई जा रही है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अधिकारियों को खाद की दुकानों से लगातार नमूने लेकर प्रयोगशाला में जाँच कराने के निर्देश दिए हैं। जाँच में जिस खाद के लॉट के नमूने अमानक पाए गए हैं, खाद के उस लॉट के क्रय-विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। 

साथ ही खाद की दुकानों के लायसेंस (प्राधिकार पत्र) निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास आरबीएस जाटव ने बताया कि जिले में निजी एवं सहकारी संस्थाओं में कुल मिलाकर 15 हजार 723 मैट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है। जिसमें यूरिया लगभग 2765 मैट्रिक टन, डीएपी 2236 मैट्रिक टन से अधिक, एमओपी लगभग 147 मैट्रिक टन, एनपीके 6705 मैट्रिक टन से अधिक व एसएसपी 3870 मैट्रिक टन से अधिक शामिल हैं। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास रणवीर सिंह ने बताया कि चीनौर रोड डबरा स्थित निजी उर्वरक विक्रेता मैसर्स राजेन्द्र सिंह एण्ड संस और पिछोर रोड डबरा स्थित मैसर्स जय बाबा ट्रेडर्स के उर्वरक लायसेंस निरस्त किए गए हैं। 

वितरण में विभिन्न प्रकार की अनियमिततायें सामने आने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के तहत इन फर्मों के लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही दोनों उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। निजी एवं सहकारी विक्रेताओं से अब तक उर्वरक के कुल 182 नमूने लिए जाकर विश्लेषण हेतु भेजे गये। जिसमें अब तक 125 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिसमें 113 मानक एवं 12 अमानक पाये गये है। अमानक उर्वरक के लॉट का क्रय-विक्रय व भण्डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की गई है। 

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