लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत...
आवेदन का निराकरण न करने पर की अर्थदण्ड की कार्रवाई !
ग्वालियर। मध्यप्रदेश लोक सेवा के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत आवेदक को निर्धारित समय-सीमा में उनके आवेदन का निराकरण करना सुनिश्चित किया गया है। आवेदन पर समय-सीमा में निराकरण न करने पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने नगर पालिका अधिकारी मोहना पर अर्थदण्ड के आदेश पारित किए हैं।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने नगर पालिका अधिकारी मोहना सियाशरण यादव पर दो आवेदनों का समय पर निराकरण न करने पर 500 रूपए एवं 250 रूपए का सेवा विलम्ब करने का दोषी मानते हुए अर्थदण्ड लगाया है। कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी मोहना सियाशरण यादव तीन कार्य दिवस के अंदर निर्धारित मद में जुर्माने की राशि जमा करना सुनिश्चित करें।
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