G News 24 : अहमदाबाद विमान हादसे के बाद 3 अधिकारियों की जाएगी नौकरी !

 लगाए गए है लापरवाही के आरोप...

अहमदाबाद विमान हादसे के बाद 3 अधिकारियों की  जाएगी नौकरी !

अहमदाबाद विमान हादसे में 297 लोगों की मौत के लापरवाह तीन अधिकारियों को डीजीसीए ने एयर इंडियो  नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान 12 जून को टेक ऑफ के कुछ सेकेंड बाद हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, जिस इमारत से विमान टकराया था, उसमें मौजूद कई लोग भी मारे गए।

एयर इंडिया ने खुद ही जानकारी देते हुए तीनों अधिकारियों की लापरवाही का खुलासा किया था। इसके बाद डीजीसीए ने तीनों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। तीनों वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही दोहराने के आरोप हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

एयर इंडिया की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। विमान में ड्यूटी लगाने से पहले सभी क्रू मेंबर का लाइसेंस जांचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यात्रियों के आराम और उन्हें तरोताजा करने के लिए भी जरूरी चीजों का ध्यान नहीं रखा गया था। एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और क्रू मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा के दौरान लापरवाही का खुलासा हुआ। एयरलाइंस एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एक एकीकृत प्रणाली है, जिसका उपयोग एयरलाइंस क्रू प्रबंधन के लिए करती हैं।

डीजीसीए ने 20 जून को आदेश जारी कर कहा, “स्वैच्छिक खुलासे चालक दल की शेड्यूलिंग, निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में विफलताओं की ओर इशारा करते हैं। विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि इन गलतियों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का अभाव है।” डीजीसीए ने तीन अधिकारियों को सीधे तौर पर जवाबदेह माना है। प्रभागीय उपाध्यक्ष चूरा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग परिचालन निदेशालय में मुख्य प्रबंधक पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग विभाग की पायल अरोड़ा को हटाने का आदेश दिया गया है।

आदेश में साफ किया गया है कि, “किसी भी पोस्ट-ऑडिट या निरीक्षण में चालक दल के शेड्यूलिंग मानदंडों, लाइसेंसिंग या उड़ान समय सीमाओं का भविष्य में उल्लंघन होने पर सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। ऐसा होने पर पेनल्टी लगाने के साथ ही लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या ऑपरेटर की अनुमति वापस ली जा सकती है।

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