G NEWS 24 : लापरवाही बरतने पर नोडल अधिकारी विद्युत को कारण बताओ नोटिस जारी

निगम आयुक्त संघ प्रिय के जारी आदेनशानुसार...

लापरवाही बरतने पर नोडल अधिकारी विद्युत को कारण बताओ नोटिस जारी

ग्वालियर। कार्य मंे लापरवाही बरतने पर नोडल अधिकारी विद्युत श्रीमती अभिलाषा बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के जारी आदेनशानुसार मुख्यमंत्री विशेष निधि मद वर्ष 2023-24 अंतर्गत प्रदाय राशि 554.28 लाख के विरूद्ध शेष राशि 01.44 करोड़ से कार्ययोजना के शेष कार्य जैसे- (01) वकील का पुरा सर्वधर्म कॉलेज के पास खेरिया मोदी, (02) कृष्णकुंज कॉलोनी के पास बड़ा गाँव, (03) श्री कृष्णपुरी कॉलोनी सैन्ट जोसेेफ हॉस्पिटल के सामने खेरिया मोदी. (04) सांई नगर गैस गोदाम के पास (फेस-02) के कार्यों के प्रकरणों में आपके कार्यालय से तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी होनी थी, परन्तु आज दिनांक तक तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

यह कि, दिनांक 18.05.2025 को बाल भवन ऑडिटोरियम में उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम संचालन के दौरान दोपहर 12ः40 बजे विद्युत मीटर रूम में शॉर्ट सर्किट होने के कारण कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हुई तथा आयोजक द्वारा आपसे मोबाइल पर सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करने पर मोबाइल बन्द होना पाया गया। साथ ही आपके विभाग के उपयंत्री ग्वालियर-पूर्व विधानसभा से सम्पर्क स्थापित करने पर उनके द्वारा कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया गया। जिसके कारण नगर निगम, ग्वालियर की सीमा में बाहर से आए गणमान्य अतिथिगणों की दृष्टि में निगम की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगना संभावित है।

आम नागरिक द्वारा प्रकाश व्यवस्था के संबंध में विभिन्न माध्यम जैसे सी.एम. हेल्पलाइन, जनसुनवाई, महापौर लोक मंत्रणा एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु समय-समय पर समक्ष में निर्देश दिये जाने के उपरांत भी प्रायः देखने में आ रहा है कि आप अपने विभागीय दायित्वों के संचालन के प्रति सचेत न होकर स्वेच्छाचारिता बरती जाने का स्पष्ट द्योतक है, जिसके कारण नगर निगम, ग्वालियर की आम जनमानस, जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकार के मध्य नगर निगम की छवि धूमिल एवं प्रभावित होना संभावित है। 

आपका उक्त कृत्य कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती जाना प्रदर्शित करता है जो कि म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त कृत्य के लिये क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधान अंतर्गत आपकी 01 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जावे ? इस संबंध में आप अपना लिखित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिनांक 22 मई 2025 समय 5ः30 बजे को प्रस्तुत करे। स्पष्टीकरण निर्धारित समयावधि में संतोषजनक प्राप्त न होने की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

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