G News 24 :प्रचार वाहन को न्यायाधीश ने हरि झंडी दिखाकर किया रवाना

 लोक अदालत के प्रचार के लिए... 

प्रचार वाहन को न्यायाधीश ने हरि झंडी दिखाकर किया रवाना

ग्वालियर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष पीसी गुप्ता के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में 9 दिसंबर 2023 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय ग्वालियर/सिविल न्यायालय डबरा, भितरवार सहित कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम एवं रेलवे कोर्ट ग्वालियर में किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के क्लेम प्रकरण, एनआई एक्ट के डिसआनर प्रकरण, पारिवारिक, वैवाहिक मामले, विधुत संबंधी इत्यादि प्रकृति के लम्बित मामलों में दोनो पक्षो की आपसी सहमति से राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। 

नेशनल लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष विभिन्न बैंको, फायनेंस कम्पनियों, टेलीफोन कम्पनियों, विद्युत मण्डल एवं नगर निगम के बकाया वसूली राशि के प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी रखे जाएगें। उक्त नेशनल लोक अदालत हेतु विद्युत  कम्पनी, नगर निगम एवं जलकर के मामलों में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में मामलों की सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश  पीसी गुप्ता द्वारा कुल 54 खण्डपीठें गठित की गई है, जिसमें जिला न्यायालय हेतु 39, सिविल न्यायालय डबरा-7, सिविल न्यायालय भितरवार-2, कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर-3 एवं श्रम न्यायालय ग्वालियर हेतु-2, उपभोक्ता फोरम हेतु-1 खण्डपीठों का गठन किया गया है। 

नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन को प्रमोद कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) द्वारा जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गालिब रसूल,जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अरविन्द सिंह चौहान, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ओम प्रकाश भार्गव, प्रवीण कुमार मित्तल, गिर्राज सिंघल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल आदित्य सिंह, शैलेन्द्र सिंह सिकरवार, सन्नी पुरोहित, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संदीप शर्मा, विक्रम बहादुर सिंह, देव कृष्ण सिकरवार आदि उपस्थित रहे। इस प्रचार वाहन द्वारा ग्वालियर शहर के विभिन्न वार्डों की गलियों में जाकर नेशनल लोक अदालत की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभों के बारे में आडियो एवं पंपलेट्स आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जावेगा।

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