लोगों लगी लॉटरी कमर्शियल वाहन के अलावा प्राइवेट वाहन चालकों को नहीं देना होगा टैक्स : गडकरी

 लागू हुए टोल-टैक्स के नए नियम...

लोगों लगी लॉटरी कमर्शियल वाहन के अलावा प्राइवेट वाहन चालकों को नहीं देना होगा टैक्स : गडकरी 

टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए कहा है कि नए नियमों के तहत कई लोगों को टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा. इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है. बता दें देशभर में सड़कों की स्थिति जिस तरह से बदल रही है उस तरह से टोल का किराया भी बढ़ता जा रहा है. इसी बीच केंद्र सरकार ने टोल के नए नियम जारी किए हैं, जिसमें कई लोगों को टोल चुकाने से राहत मिल गई है l 

केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से टोल टैक्स चुकाने के नियम जारी करती हैं. अब मध्य प्रदेश के लोगों को लॉटरी लग गई है. वहां पर प्राइवेट वाहनों को किसी भी तरह का टोल नहीं देना होगा सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के लिए ही टोल टैक्स चुकाना होगा l MPRDC (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) के डीएम एमएच रिजवी ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहले सभी चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया गया था, लेकिन फिर सरकार की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक, सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा l 

इसके अलावा पिछले महीने हुई कैबिनेट की मीटिंग में जानकारी दी गई थी कि इस रूट पर कार, जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को भी टोल टैक्स में राहत देने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि अगले महीने तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी l  

इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स

इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से टोल टैक्स न देने वालों की एक लिस्ट तैयार की गई है. इस लिस्ट में पहले सिर्फ 9 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है. इसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर के शव लेकर जाने वाले वाहन शामिल हैं, जिन लोगों को किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होता है l 

Reactions

Post a Comment

0 Comments