अब पक्ष जाने बिना नहीं की जा सकेगी बिलिंग : MPCCI

 गैर घरेलू उपभोक्ताओं की एम.डी. बढी होने पर 

अब पक्ष जाने बिना नहीं की जा सकेगी बिलिंग : MPCCI



ग्वालियर। लक्ष्य पूर्ति हेतु 10 किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ता जिनकी एम.डी. बढ़ी होने पर वितरण कंपनी द्बारा बिना किसी नोटिस दिये, उपभोक्ताओं पर बिलिंग किये जाने के खिलाफ चेम्बर द्बारा किये गये प्रयास रंग लाये हैं। एमपीसीसीआई की मांग पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्बारा बिलिंग से पूर्व उपभोक्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये जाने हेतु प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है।  एमपीसीसीआई द्बारा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की इस कार्यवाही की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

एमपीसीसीआई अध्यक्ष-विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष-पारस जैन, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया है कि 10 किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ता जिनकी एम.डी. बढ़ी होने पर छापा मार कार्यवाही कर एक साल की दोगुनी दर से विधुत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनी द्बारा बिलिंग की जा रही थी जिसे एमपीसीसीआई ने लक्ष्यपूर्ति हेतु की जाने वाली बिलिंग बताते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शासन की छवि खराव करने वाला बताते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

पदाधिकारियों ने बताया है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे किसी गैर घरेलू उपभोक्ता जिसका कनेक्शन 10  किलोवाट तक का है उसकी एम.डी. यदि बढ़ी हुई आती है तो पहले उसे नोटिस देकर उसको अपनी पूरी बात रखने का अवसर दिया जाये तदुपरान्त ही आवश्यिकता पड़ने पर बिलिंग की जावे।एमपीसीसीआई, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर की इस कार्यवाही की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है। एमपीसीसीआई पदाधिकारियों ने सभी गैर घरेलू (व्यावसायिक) उपभोक्ताओं से अपील की है कि अपने यहां के स्वीकृत भार को कनेक्टड भार के अनुसार करवा लेवें, जिससे उन्हें अनावश्यक बिलिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा l

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