गौवंशीय एवं भैसवंशीय पशुओं की परिवहन हेतु प्रतिंधात्मक आदेश जारी

 भिण्ड जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत ...

गौवंशीय  एवं भैसवंशीय पशुओं की परिवहन हेतु प्रतिंधात्मक आदेश  जारी

भिण्ड l  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस ने गौवंशीय एवं भैसवंशीय पशुओं  में लम्पी स्किन डिसीज के प्रकोप पर प्रभावी नियंत्रण एवं अंकुश लगाये जाने हेतु भिण्ड जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत लोक परिषांति एवं अप्रीय स्थिति तथा पषु एवं धन हानि की रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रबंधात्मक आदेश जारी किया है। म.प्र. शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा अवगत कराया है कि प्रदेश से लगे हुये राज्य राजस्थान एवं गुजरात में गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं में लम्पी स्किन डिसीज का प्रकोप चलने के कारण कई पशुओं की मृत्यु हुयी है। जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों में उक्त रोग की गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं में पुष्टि हुयी है तथा कई जिलों में लक्षण भी पाये गये है। 

भिण्ड जिले में गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं में लम्पी स्किन डिसिज के संदेहास्पद पशु मिले है, जिनके जॉच हेतु 4- सैम्पलस् डी.आई. लेव भोपाल भेजे गये है तथा इस बात का भी समाधान हो गया है कि उक्त बीमारी उत्तर प्रदेश राज्य में व्यापक रूप से फैल चुकी है तथा यदि आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नही की गई तो भिण्ड जिले में भी इसकी तीव्र संकामकता को दृष्टिगत रखते हुए तेजी से फैलने की संभावना है, जिससे पशु एवं धन हानि की संभावना है। लम्पी स्किन डिसिज अथवा गॉठदार त्वचा रोग से पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता में लम्बे समय तक भारी कमी भी देखने में आयी है, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से पशुओं (गौवंश तथा भैसवंश) के परिवहन पर रोक लगाए जाने के सम्बंध में एडवाइजरी भी जारी की गई है।

जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस ने गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं में लम्पी स्किन डिसीज के प्रकोप पर प्रभावी नियंत्रण एवं अंकुश लगाये जाने हेतु जिला भिण्ड की राजस्व सीमा अंतर्गत लोक परिशांति एवं अप्रिय स्थिति तथा पशु एवं धन हानि की रोकथाम के लिये दण्ड प्रक्रियां संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है।आदेष में कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा गौवंश/ भैसवंश का परिवहन किसी भी प्रकार के वाहनं या व्यक्गित पैदल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य एवं उसकी सीमाओं से जुड़े जिलो से भिण्ड जिले में नही करेगा। एहतियात के तौर पर जिले में आयोजित होने वाले समस्त पशु बाजार में गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं का कय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

 संक्रमित क्षेत्र एवं अन्य आसपास के क्षेत्र में गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं में लम्पी स्किन डिसिज के संदेहास्पद पशुओं की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं में लम्पी स्किन डिसिज के संक्रमित पशुधन के मालिक संक्रमित पशुओं को अपने संस्थान से पेयजल उपलब्ध करवायेगें तथा संक्रमित पशुओं को सार्वजनिक होद /स्थान पर पेयजल हेतु नहीं ले जाया जायेगा। गौशाला संचालक एवं गौ-सेवा से सम्बंधित संस्थान संक्रमित गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं के उपचार /सुरक्षा हेतु संक्रमित पशुओं को अन्य पशुओं से पृथक रखना अनिवार्य होगा।

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