कैट में जज का एक पद रिक्त होने को लेकर मांगा जवाब

मध्य- प्रदेश हाई कोर्ट ने ...

कैट में जज का एक पद रिक्त होने को लेकर मांगा जवाब

जबलपुर। हाई कोर्ट केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) जबलपुर में जज का एक पद रिक्त होने के मामले में जवाब-तलब कर लिया है। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने इस सिलसिले में रक्षा सचिव, इंडियन आर्डनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन व ग्रे आयरन फाउंड्री के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किए हैं। चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने कहा गया है। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी।

याचिकाकर्ता जीआईएफ जबलपुर में पदस्थ जय प्रकाश की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा व एएस पंवार ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कैट में जज का एक पद रिक्त होने से युगलपीठ के समक्ष सुने जाने वाले कई प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। दो साल पहले आर्डनेंस फैक्ट्री ने इन-हाउस प्रमोशन के लिए कई पद निकाले थे। जबलपुर में चार्जमैन मेटालर्जिकल का एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था। 

याचिकाकर्ता ने उस पद के लिए आवेदन दिया था। इसके अलावा एक अन्य ने भी आवेदन किया था, लेकिन उसके पास अहर्ता नहीं थी। अनावेदक ने कैट में याचिका दायर कर प्रक्रिया में शामिल होने अंतरिम राहत ले ली थी। इस बीच मुंबई सहित अन्य जगहों के कैट व संबंधित उच्च न्यायालयों ने ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। उसी मामले में याचिकाकर्ता ने भी हस्तक्षेप याचिका प्रस्तुत कर मांग की है कि पात्र होने के नाते उसे ही पदोन्नति दी जाए। याचिका कहा गया कि कैट में प्रशासनिक सदस्य नहीं है, जिस कारण अब उस मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है। याचिका में मांग की गई कि कैट में जल्द से जल्द प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति की जाए।

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