आकाश इंस्टीटयूट्स पर लगा दो लाख रूपये से अधिक का जुर्माना

शासकीय भूमि पर अवैध होर्डिंग लगाने पर…

आकाश इंस्टीटयूट्स पर लगा दो लाख रूपये से अधिक का जुर्माना

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा आकाश इंस्टीटयूट्स, द्वितीय एवं तृतीय तल, एस.पी. टॉवर एचडीएफसी बैंक के पास सिंटी सेंटर द्वारा शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के अवैध रूप से होर्डिंग लगाये जाने पर दो लाख दो हजार पांच सौ रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। 

इसी के तहत आकाश इंस्टीटयूट्स द्वारा विनय नगर सेक्टर 4 बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने बहोडपुर पर शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगाकर विज्ञापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियम 22 के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है। अतः आकाश इंस्टीटयूट्स 2 लाख 2 हजार 500 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यहि सात दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।

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