सांसद शेजवलकर ने महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किए जाने का CM से किया आग्रह

सांसद शेजवलकर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र…

सांसद शेजवलकर ने महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किए जाने का CM से किया आग्रह

ग्वालियर। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किए जाने का आग्रह किया है। सांसद श्री शेजवलकर ने ग्वालियर प्रवास के समय भी मुख्यमंत्री से निवेदन व आग्रह किया था कि प्रदेश में संपन्न होने वाले नगर निगम चुनाव में महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाना चाहिए। वर्ष 2000, 2005, 2010, 2015 तक लगातार चार बार इसी पद्धति से प्रदेश में महापौर चुने जा रहे है। वर्ष 2018 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही इसे बदलकर महापौर का चुनाव पार्षदों द्वारा किए जाने हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम में संशोधन कर पार्षदों द्वारा महापौर चुने जाने का प्रावधान किया गया था। 

सांसद शेजवलकर ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में लिखा है कि हाल ही में निवर्तमान नगर निगमों में सभी सोलह महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे। महापौर का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता था। महापौर सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार होने के कारण व जनता का प्रत्यक्ष समर्थन होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन महापौरगण अपनी पूर्ण क्षमता व पार्षदगणों के सहयोग से कर पाने में समर्थ हुए। इस कारण लगभग सभी निगमों में भाजपा सदैव विजय रही। सांसद शेजवलकर ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में लिखा है कि पूर्व महापौर व अखिल भारतीय महापौर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के रूप में उनका अनुभव है कि अनेकों प्रदेशों में प्रचलित अधिनियमों में सबसे अच्छा अधिनियम मध्य प्रदेश का है ऐसे सारे देश में मान्यता है। 

जब अन्य प्रदेशों में भी यह प्रयास किया जा रहा है कि महापौर के सीधे जनता द्वारा चुनाव हेतु अधिनियमों में संशोधन हो तब कांग्रेस सरकार द्वारा निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु नगर पालिक निगम अधिनियम में किये गये संशोधनों को क्यों यथावत रखा जा रहा है यह अत्यंन्त खेद का विषय है। सांसद शेजवलकर ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से आग्रह किया है कि महापौर का सीधे जनता द्वारा चुनाव ही प्रदेश के हित में हैं, इस हेतु तत्काल कदम उठा कर निगम चुनाव घोषित होने के पूर्व नगर पालिक निगम अधिनियम में संशोधन हेतु आवश्यक अध्यादेश जारी करने हेतु कार्यवाही करने की कृपा करें।

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