11 आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी

मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत…

11 आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी

 


ग्वालियर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 11 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किए हैं।

जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदतन अपराधी बैजनाथ राठौर निवासी माँ वैष्णवपुरम यादव धर्मकांटे के पास, रामाधार लोधी निवासी ग्राम मऊ थाना महाराजपुरा, रामाधार पाल निवासी न्यू कॉलोनी घोसीपुरा मुरार, मनीष यादव (जाटव) हेमसिंह की परेड, निसार बेग निवासी फूटी बैरिंग सुतारपुरा मुरार, शाहरूख बेग निवासी फूटी बैरिंग सुतारपुरा मुरार, सतीश पाल निवासी घोसीपुरा मुरार, दिलीप उर्फ डिल्ली बाल्मीकि निवासी खटीक मोहल्ला संजयनगर थाना जनकगंज, आकाश उर्फ काका जाटव निवासी रॉक्सीपुल के पास एवं रघुराज सिंह गुर्जर निवासी ग्राम पारसेन के खिलाफ जिला बदर के आदेश पारित किए हैं।

इन सभी आदतन अपराधियों को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से 6 माह तक की अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह आदतन अपराधी मन्नु गुर्जर निवासी सुजवाया थाना क्षेत्र तिघरा के खिलाफ भी जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश पारित कर मन्नु गुर्जर को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से 4 माह तक की अवधि के लिये बाहर चले जाने का आदेश जारी किया गया है।


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