Covid से दिवंगत के उत्तराधिकारी अनुदान के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन : श्री राजपूत

सरल और आसान तरीके से सहायता देना ही प्रदेश सरकार का उद्देश्य…

Covid से दिवंगत के उत्तराधिकारी अनुदान के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन : श्री राजपूत

 


भोपाल। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर दिवंगत के उत्तराधिकारी को 50 हजार रुपए का अनुदान देने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली प्रदेश की भाजपा सरकार ने लिया है। श्री राजपूत ने बताया कि भारत सरकार और लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने आवेदन के लिए मोबाइल पर भी उपयोग किया जा सकने वाला ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। ताकि दिवंगत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को सरल और आसान तरीके से सहायता प्राप्त हो सके। श्री राजपूत ने बताया कि कोविड-19 से मृतक के उत्तराधिकारी को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

इसके लिए मृतक के उत्तराधिकारी ऑनलाइन आवदेन एमपी -सर्विस के पोर्टल www.services.mp.gov.in पर कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व मोबाइल-कम्प्यूटर से ओटीपी प्राप्त कर आवेदन से जुड़े दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर कार्यालय जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि दिवंगत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को प्रकरण में लिए गए निर्णय पर किसी प्रकार की आपत्ति या शिकायत हो तो वह ऑनलाइन - सर्विस पोर्टल पर शिकायत निवारण समिति को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है अथवा व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर कार्यालय में जाकर अपनी समस्या के लिए आवेदन कर सकता है।

राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक के उत्तराधिकारी को दिवंगत का मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई पहचान के दस्तावेज, आरटीपीसीर या रेपिट इंटीजन जांच रिपोर्ट अथवा कोविड-19 संक्रमण प्रमाणित करने संबंधित आवश्यक चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट के अलावा रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा फॉर्म-4 या फार्म-4 , में जारी डेथ मेडिकल सर्टीफिकिट के साथ संबंधित दस्तावेज जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड की जा सकती है। अपलोड करने वाली फाइल की साइज 700 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए।

राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर दिवंगत के उत्तराधिकारी को जो दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे उनमें उत्तराधिकारी का पहचान प्रमाण-पत्र, फोटो, पहचान प्रणाम पत्र के रुप में ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई पहचान के दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति, मृतक एवं सदस्य के मध्य संबंधों का पहचान साबित करने वाले स्व- प्रमाणित दस्तावेज के साथ कैंसिल किया हुआ एक चेक, पासबुक की प्रति, जिसमें बैंकखाते का पूर्ण विवरण दर्ज हो उपलब्ध कराना होगा।


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