Driver Training Centre स्थापित करने मांगे आवेदन

भारत सरकार की योजना के अंतर्गत एक्रीडिटेड…

ड्राईवर ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित करने मांगे आवेदन

ग्वालियर। परिवहन मुख्यालय द्वारा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की योजना के अंतर्गत एक्रीडिटेड ड्राईवर ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु आवेदन पत्र मांगे गये हैं। भारत में प्रति वर्ष लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाओ में लगभग 1.5 लाख व्यक्तियो की मृत्यु हो जाती है, 78% सड़क दुर्घटनाये वाहन चालक की गलती के कारण होती है, अतः सड़क दुर्घटनाओ में कमी लाये जाने हेतु वाहन चालक विधिवत प्रशिक्षित होना आवश्यक है| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 07-06-2021 को अधिसूचना क्रमांक G.S.R 394(E) जारी कर एक्रीडिटेड ड्राईवर ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किये जाने संबंधी नियम बनाये गए है, प्रत्यायित चालक प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियो को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु RTO ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की बाध्यता नहीं होगी, केन्द्रीय मोटरयान नियमो के अंतर्गत उन्हें सीधे तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाने का प्रावधान है|

प्रशिक्षक हेतु योग्यता -

  1. प्रत्यायित चालक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु आवेदन पत्र राज्य परिवहन प्राधिकरण को किया जायेगा, आवेदन के साथ फीस रु 50000/- संदाय करना होगी|
  2. वह परिसर जहां केंद्र संचालित करना प्रस्तावित है या तो आवेदक के स्वामित्व का हो या आवेदक द्वारा पट्टे / किराए पर लिया गया हो|
  3. दुपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहन के चालक प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम एक एकड़ परिसर तथा दो पहिया, तिपहिया, हल्के मोटर वाहन, मध्यम और भारी यात्री / माल वाहन या ट्रेलर आदि के चालक प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम दो एकड़ परिसर होना आवश्यक है|
  4. सिद्धान्तिक कक्षाएं आयोजित करने के लिए कंप्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के साथ दो कक्ष होना आवश्यक है|
  5. वाहनों के दोनों वर्गों (हल्के मोटर वाहन और भारी मोटर वाहन) के लिए सिम्युलेटर होना आवश्यक है|
  6. सर्पेन्टाइन ड्राइविंग ट्रैक, अप-ग्रेडिएंट ड्राइविंग ट्रैक, 8-आकार ड्राइविंग ट्रैक, रिवर्स समानांतर पार्किंग तथा रिवर्स एस ड्राइविंग ट्रैक होना आवश्यक है|
  7. दोहरे नियंत्रण वाले प्रत्येक वर्ग का न्यूनतम एक वाहन होना आवश्यक है|
  8. बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, योग्य प्रशिक्षक, ई-भुगतान, वास्तविक समय मूल्यांकन, ऑनलाइन मूल्यांकन प्रक्रिया और प्रत्येक श्रेणी (शिक्षण कर्मचारी, आईटी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आदि) का पर्याप्त स्टाफ संसाधन होना चाहिए|
  9. चालक प्रशिक्षक कम से कम 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो|
  10. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर यांत्रिकी में दक्षता परीक्षण प्रमाण पत्र तथा कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव|
  11. अधिनियम की अनुसूची और धारा 118 के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट यातायात संकेतों का पूर्ण ज्ञान|
  12. वाहनों के विभिन्न घटकों और भागों के कार्यों को प्रदर्शित करने और समझाने की क्षमता|
  13. सिमुलेटर और ड्राइविंग के विभिन्न तरीकों के उपयोग को प्रदर्शित करने की क्षमता|
  14. मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न जिलो में एक्रीडिटेड ड्राईवर ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु इच्छुक आवेदक, राज्य परिवहन प्राधिकरण ग्वालियर या परिवहन मुख्यालय को आवेदन कर सकते है|

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