अब जिले में 17 मई तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू

शादी-विवाह पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध…

अब जिले में 17 मई तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू

मुरैना। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बी कार्तिकेयन ने जिले में लागू करोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर अब 17 मई की प्रातः 6 बजे तक कर दिया है। पूर्व में इस करोना कर्फ्यू की अवधि 8 मई की प्रातः 6 बजे तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 17 मई की प्रातः 6 बजे तक कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार बढ़ाई गई अवधि के दौरान भी सिर्फ मेडिकल एवं चिकित्सा से संबंधित संस्थान ही खुले रहेंगे, जबकि अन्य दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान फल, सब्जी, दूध की डिलीवरी घर-घर जाकर की जा सकेगी। अति आवष्यक सेवाओं वाले लोग सड़कों पर निकल पाएंगे, अन्यथा लोगो पर जुर्माना एवं खुली जेल की कार्यवाही की जाएगी। 

गुरूवार को मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित वीडियो कांफे्रंसिंग में दिये गये आदेश के तहत जिले की आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य जौरा विधायक सूवेदार सिंह रजौधा व कलेक्टर बी कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डेय द्वारा लिया निर्णय कि जिले में भी कोरोना कफ्र्यू की अवधि को बढ़ाकर 17 मई की प्रातः 6 बजे तक किया जाये और शादी विवाह पूर्णत प्रतिबंधित किये जाये। अंतिम संस्कार एवं गंगभोज में अधिकतम 5 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे । जिससे जिले में भी कोरोना की चैन को सफलतापूर्वक तोड़ा जा सके।

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