संक्रमण अधिक फेलने से सप्ताह में 34 घंटे का रहेगा लाॅकडाउन : कलेक्टर

अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे…

संक्रमण अधिक फेलने से सप्ताह में 34 घंटे का रहेगा लाॅकडाउन : कलेक्टर 

मुरैना। कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण करने एवं कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिये विगत दिवस जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई थी। संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सदस्यों ने सर्वसहमति से निर्णय लिये है कि जिले में प्रति सप्ताह में 34 घंटे का लाॅकडाउन रहेगा। जिसमें शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्णतः लाॅकाडाउन रहेगा। इस प्रकार के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी. कार्तिकेयन ने जारी किये है। निर्देशों में उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत और भी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आदेश जारी किये है। जिसमें सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि, जिनमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना रहती है, इसलिये इस आदेश को अन्य आदेश तक प्रतिबंधित किया है। 

जिले में आगामी पर्व गुड़ी पड़वा, चैती चांद, रमजान माह, चैत्र नवरात्री, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती आदि त्यौहारों में जुलूस, चल समारोह आदि पर प्रतिबंधित रहेगा। वर्तमान परिवेश में नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के चलते लोगों के स्वास्थ्य एवं जान-माल को हानि पहॅुचा सकते हैं। इस प्रकार की समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले दंगल, जात मेला आदि के आयोजनों को प्रतिबंधित किया है। जिले में शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः लाॅकडाउन रहेगा और इस अवधि में सभी आवश्यक सेवाऐं निर्वाध जारी रहेगी। 

शादी-समारोह, मृत्यु भोज के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसमें खुले क्षेत्र में अधिकतम 100 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। बंद हाल में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 100 व्यक्ति जो भी कम हो अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेगें। मास्क नहीं लगाने पर 100 रूपये जुर्माना वसूला जायेगा और आवश्यकता होने पर अस्थाई जेल में भी भेजे जा सकेगें। दुकानदारों को दुकान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु गोले बनाना अनिवार्य होगा। प्रथम उल्लंघन करने पर 500 रूपये का जुर्माना वसूलनीय होगा। द्वितीय उल्लघंन  पर दुकान को 24 घण्टे के लिए सील्ड किया जायेगा।तृतीय उल्लंघन पर दुकान को एक सप्ताह के लिए सील्ड किया जायेगा। 

कोविड़-19 के संबंध में शासन, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।  सभी खान-पान की दुकानों पर ग्राहकों को एकत्रित नहीं होने दिया जावें। ग्राहक खान-पान की तैयार सामग्री घर ले सकेगें। दुकान, हाथ ठेला आदि पर खड़े होकर और बैठकर सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा, आई.पी.सी. की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी जिला मुरैना को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

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