नगरीय निकाय चुनाव मैं मेयर की आरक्षण प्रक्रिया पर स्टे !

 हाई कोर्ट ग्वालियर ने MP में होने वाले

नगरीय निकाय चुनाव मैं मेयर की आरक्षण प्रक्रिया पर स्टे !

 ग्वालियर। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट खंड पीठ ग्वालियर ने मध्यप्रदेश में होने वाले नगरी निकाय नगर पालिका एवं नगर पंचायतों मैं अध्यक्ष एवं मेयर चुनाव मैं आरक्षण प्रक्रिया रोटेशन के नियमानुसार ना होने के कारण अपील दायर अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर ने  अपील दायर की थी।

जिसमें माननीय उच्च न्यायालय  ने मध्य प्रदेश शासन के दिनांक 10/12/ 2020  के मध्यप्रदेश में होने वाले नगरी एवं पंचायत चुनाव के अध्यक्ष ,मेयर  के आरक्षण प्रक्रिया को स्टे कर दिया है  इस पर डेट 12 /3/2021 को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट खंड पीठ ग्वालियर में बहस हुई थी।

इसमें यह अपील अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर द्वारा दायर की गई थी मानवर्धन सिंह का हाईकोर्ट में पक्ष अधिवक्ता  अभिषेक सिंह भदोरिया द्वारा रखा गया था एवं शासन की ओर से अतिरिक्त अधिवक्ता डबल एजी अंकुर मोदी द्वारा पक्ष रखा गया था उक्त आदेश के तहत अब चुनाव प्रक्रिया मध्यप्रदेश में रोक दी गई है।

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