कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स

आज से भोपाल और इंदौर में लगेगा नाइट कर्फ्यू...

कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स

  • कर्फ्यू का समय : भोपाल और इन्दौर शहरों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे । 
  • प्रतिबंध से मुक्त : केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर नहीं है प्रतिबंध।
  • आवागमन बंद रहेंगे : समस्त गैर-आवश्यक आवागमन बंद रहेंगे । केवल आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आने-जाने के लिए ही आवागमन की अनुमति होगी ।
  • नियमित रूप से पेट्रोलिंग : रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अकारण आवागमन नं हो, इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।
  • गैर व मेले पर प्रतिबंध : प्रदेश के दस जिलों में होली के जुलूस/गैर/ मेले आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे । 
  • आयोजन के लिए अनुमति अनिवार्य : खुले मैदान, स्थान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक/ शैक्षणिक/राजनैतिक/धार्मिक/ खेल ।
  • मनोरंजन/ सांस्कृतिक कार्यकम, जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, की पूर्वानुमति जिला प्रशासन से प्राप्त करना बंधनकारी होगा।

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